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हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता गाजीपुर विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या तृतीय सरोज कुमार यादव की अदालत

By JagranEdited By: Published: Wed, 07 Apr 2021 06:53 PM (IST)Updated: Wed, 07 Apr 2021 06:53 PM (IST)
हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास
हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, गाजीपुर : विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या तृतीय सरोज कुमार यादव की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले में दिलदालनगर थाना गांव नूरपुर के प्रेमशंकर राम को आजीवन कारावास के साथ ही 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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जमानियां कोतवाली के लहुवार गांव निवासी सरफूदीन अपने भतीजे सेराज अहमद के साथ 16 जुलाई 2013 को अपने खेत की तरफ जा रहे थे। रास्ते में नूरपुर निवासी छट्ठू राम और प्रेमशंकर राम घरेलू बात को लेकर आपस में झगड़ते मिले। सेराज उनके झगड़े को छुड़ाने के लिहाज से बीच-बचाव करने लगा। इस पर आक्रोशित प्रेमशंकर ने कट्टे से सेराज अहमद पर गोली चला दी। गोली लगते ही वह लहूलुहान होकर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। वादी की तहरीर पर थाना जमानियां में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपित को पकड़ कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। दौरान विचारण सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कुल सात गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।


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