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माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर मामले में कुछ ही घंटों में आएगा फैसला, इन मामलों में हो चुका है बरी

मुख्तार अंसारी को इसी कोर्ट ने 17 मई को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। आज माफिया के खिलाफ गैंगस्टर मामले में फैसला आएगा।गैंगस्टर के दो अलग-अलग मामलों में यही कोर्ट मुख्तार अंसारी को सजा सुना चुकी है

By Jagran NewsEdited By: Pragati ChandPublished: Sat, 20 May 2023 11:17 AM (IST)Updated: Sat, 20 May 2023 11:17 AM (IST)
माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर मामले में कुछ ही घंटों में आएगा फैसला, इन मामलों में हो चुका है बरी
माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर मामले में कुछ ही घंटों में आएगा फैसला। (फाइल)

गाजीपुर, जागरण संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत में गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी व सोनू यादव के खिलाफ शनिवार यानी आज कुछ ही घंटों में फैसला आएगा।

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करंडा के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के मीरहसन की हत्या के प्रयास में साजिश के मामले को शामिल करते हुए पुलिस ने गैंगचार्ट में शामिल करते हुए मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। हालांकि उक्त दोनों मामलों में मुख्तार अंसारी बरी हो चुका है।

17 मई को साक्ष्य के अभाव में किया गया था बरी

मीरहसन पर जानलेवा हमले की साजिश में मुख्तार अंसारी को इसी कोर्ट ने 17 मई को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। हालांकि इससे पहले कपिलदेव सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषमुक्त हो चुका है। गैंगस्टर के मामले में आरोपित मुख्तार की ओर से बहस पूरी करने के बाद कोर्ट ने 20 को फैसला का समय नियत किया है। इससे पहले गैंगस्टर के दो अलग-अलग मामलों में यही कोर्ट मुख्तार अंसारी को दस-दस साल की सजा सुना चुकी है।


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