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पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास

जासं गाजीपुर अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय डा. लक्ष्मीकांत राठौर ने पत्नी की हत्या में पति धर्मेंद्र कुशवाहा को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 10 Jul 2019 07:36 PM (IST)Updated: Wed, 10 Jul 2019 07:36 PM (IST)
पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास
पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास

जासं, गाजीपुर : अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय डा. लक्ष्मीकांत राठौर ने पत्नी की हत्या में पति धर्मेंद्र कुशवाहा को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड की निर्धारित धनराशि नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार कासिमाबाद थाना क्षेत्र के राजापुर कला गांव निवासी राहुल मौर्य ने बीते 28 अप्रैल 2016 मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी बहन हेमलता मौर्या रात करीब साढ़े आठ बजे सिवान के तरफ गई थी। काफी खोजबीन के बाद वह रात दस बजे बेहोशी की हालत में मिली। उसे कासिमाबाद सीएचसी लाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां जांच के बाद डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस की विवेचना में पति धर्मेंद्र कुशवाहा का नाम प्रकाश में आया। अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपित के खिलाफ आठ गवाहों ने घटना की पुष्टि की। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता जय प्रकाश ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश डा. लक्ष्मीकांत राठौर ने सजा सुनाई।


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