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बीमा न कराने वाले किसान बैंक को जरूर करें सूचित

जासं गाजीपुर वर्ष 2019-20 तक फसली ऋण लेने वाले सभी पात्र ऋणी किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अनिवार्य आधार पर तथा गैरऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक आधार पर लागू की जाती रही है। खरीफ 2020 एवं आगामी मौसमों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक आधार पर लागू कर दी गयी है। जिला कृषि मृत्युंजय सिंह ने बताया कि फसली ऋण लेने वाले ऋणी किसान यदि अपनी फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते हैं तो बैंक शाखा स्तर पर जहां से उनको फसली ऋण की सुविधा प्राप्त हुई है वहां 24 जुलाई तक लिखित रूप से अवगत करा दें कि हमारा प्रीमियम न काटा जाय।

By JagranEdited By: Published: Mon, 06 Jul 2020 08:32 PM (IST)Updated: Tue, 07 Jul 2020 06:07 AM (IST)
बीमा न कराने वाले किसान बैंक को जरूर करें सूचित
बीमा न कराने वाले किसान बैंक को जरूर करें सूचित

जासं, गाजीपुर : वर्ष 2019-20 तक फसली ऋण लेने वाले सभी पात्र ऋणी किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अनिवार्य आधार पर तथा गैरऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक आधार पर लागू की जाती रही है। खरीफ 2020 एवं आगामी मौसमों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक आधार पर लागू कर दी गयी है। जिला कृषि मृत्युंजय सिंह ने बताया कि फसली ऋण लेने वाले ऋणी किसान यदि अपनी फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते हैं तो बैंक शाखा स्तर पर जहां से उनको फसली ऋण की सुविधा प्राप्त हुई है, वहां 24 जुलाई तक लिखित रूप से अवगत करा दें कि हमारा प्रीमियम न काटा जाय।

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