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उच्च न्यायालय के आदेश पर हटा अतिक्रमण

दुबिहां (गाजीपुर) क्षेत्र की ग्राम पंचायत पैकवली के पोखरे स्थित भीटा की जमीन व पतार में बंजर भूमि पर किए गए अतिक्रमण को रविवार को उपजिलाधिकारी राजेश गुप्ता ने जेसीबी लगाकर हटवाया। पैकवली गांव स्थित भीटा की जमीन पर ग्राम प्रधान उमाशंकर यादव ने अतिक्रमण किया था।

By JagranEdited By: Published: Sun, 20 Oct 2019 06:04 PM (IST)Updated: Sun, 20 Oct 2019 06:04 PM (IST)
उच्च न्यायालय के आदेश पर हटा अतिक्रमण
उच्च न्यायालय के आदेश पर हटा अतिक्रमण

जागरण संवाददाता, दुबिहां (गाजीपुर) : क्षेत्र की ग्राम पंचायत पैकवली के पोखरे स्थित भीटा की जमीन व पतार में बंजर भूमि पर किए गए अतिक्रमण को रविवार को उपजिलाधिकारी राजेश गुप्ता ने जेसीबी लगाकर हटवाया। पैकवली गांव स्थित भीटा की जमीन पर ग्राम प्रधान उमाशंकर यादव ने अतिक्रमण किया था। ग्रामीणों ने जमीन को खाली कराने के लिए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल किया था। संज्ञान लेते हुये उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी को अवैध ढंग से कब्जा की गई जमीन को खाली कराने का निर्देश जारी किया। उपजिलाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता, तहसीलदार घनश्याम, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय लेखपाल सहित थानाध्यक्ष करीमुद्दीनपुर अषेशनाथ सिंह पुलिस बल मौके पर पहुंचे। जेसीबी से कब्जा हटाया गया। वहां से टीम पतार गांव रामजी सिंह व अन्य लोगों की ओर से बंजर भूमि पर अतिक्रमण कर किए गए अवैध कब्जे को हटवाने के लिए गई।

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