गाजीपुर में फर्जी पेंशन भुगतान आदेश मामले में अभियुक्त की अग्रिम जमानत खारिज
गाजीपुर में फर्जी पीपीओ के जरिए सेवानिवृत्त शिक्षकों द्वारा पेंशन लेने के मामले में अभियुक्त विजयशंकर राय की अग्रिम जमानत ...और पढ़ें

गाजीपुर फर्जी पेंशन मामले में अभियुक्त विजयशंकर राय की अग्रिम जमानत खारिज।
HighLights
फर्जी पीपीओ मामले में विजयशंकर राय की अग्रिम जमानत खारिज।
अदालत ने मामले को गंभीर माना, मिलीभगत की आशंका जताई।
जिलाधिकारी को आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संदर्भित।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर।: फर्जी पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) तैयार कर सेवानिवृत्त शिक्षकों द्वारा पेंशन लेने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1 शक्ति सिंह की अदालत ने अभियुक्त विजयशंकर राय की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
यह मामला शहर कोतवाली से संबंधित है। न्यायालय के आदेश के अनुसार, उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), पंचम मंडल वाराणसी की ओर से संबंधित सेवानिवृत्त शिक्षकों के पीपीओ नंबर फर्जी पाए जाने के बाद मामले की कार्रवाई शुरू हुई थी। गंगा प्रसाद राम यादव इंटर कालेज, रुहीपुर के प्रबंधक ने विवेचक के समक्ष दिए बयान में कहा है कि अभियुक्तों के कूटरचित पेंशन प्रपत्रों पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं और फर्जी तरीके से पेंशन प्राप्त की जा रही है।
अदालत ने अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन के आधार पर मामले को गंभीर माना। आदेश में कहा गया है कि यदि इतने बड़े पैमाने पर कूटरचना हुई है तो जिला विद्यालय निरीक्षक और उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), पंचम मंडल वाराणसी के कार्यालय की मिलीभगत के बिना यह संभव प्रतीत नहीं होता। न्यायालय ने इस संबंध में अग्रिम अनुशासनात्मक एवं विधिक कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी, को संदर्भित किए जाने का भी उल्लेख किया है।
