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स्वरोजगार के लिए मिलेगा 35 फीसद अनुदान

कोरोना काल में फैली बेरोजगारी के बीच जिला उद्योग केंद्र बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी योजना लेकर आया है। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत युवा स्वरोजगार कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बैंक 25 लाख रुपये तक का ऋण मुहैया कराएंगे। इकाई लागत का अधिकतम 35 फीसद तक राशि सरकार अनुदान देगी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 09 Jun 2021 10:51 PM (IST)Updated: Wed, 09 Jun 2021 10:51 PM (IST)
स्वरोजगार के लिए मिलेगा 35 फीसद अनुदान
स्वरोजगार के लिए मिलेगा 35 फीसद अनुदान

जागरण संवाददाता, गाजीपुर : कोरोना काल में फैली बेरोजगारी के बीच जिला उद्योग केंद्र बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी योजना लेकर आया है। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत युवा स्वरोजगार कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बैंक 25 लाख रुपये तक का ऋण मुहैया कराएंगे। इकाई लागत का अधिकतम 35 फीसद तक राशि सरकार अनुदान देगी। शेष बैंक ऋण को सामान्य ब्याज सहित पांच वर्ष में जमा करना होगा। इसके लिए जिला उद्योग केंद्र की वेबसाइट द्धह्लह्लश्चह्य;//www.द्म1द्बष्श्रठ्ठद्यद्बठ्ठद्ग.द्दश्र1.द्बठ्ठ/श्चद्वद्गद्दश्चद्गश्चश्रह्मह्लड्डद्य/श्चद्वद्गद्दश्चद्धश्रद्वद्ग/द्बठ्ठस्त्रद्ग3.द्भह्यश्च पर आनलाइन आवेदन करना होगा।

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उद्योग क्षेत्र के लिए 10 लाख से अधिक तथा सेवा क्षेत्र के लिए पांच लाख रुपये से अधिक निवेश वाली इकाईयों के लिए न्यूनतम कक्षा-8 पास होना चाहिए, जिसमें जन्मतिथि का अंकन होना आवश्यक है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख एवं सेवा क्षेत्र मे अधिकतम 10 लाख तक ऋण दिये जाने का प्राविधान है, जिसमे शहरी क्षेत्र में सामान्य जाति के पुरुष लाभार्थियों को 15 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/भूतपूर्व सैनिक तथा दिव्यांग

व्यक्तियों को 25 प्रतिशत तथा उसी क्रम में ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत व 35 प्रतिशत मार्जिनमनी/सब्सिडी दिए जाने का प्राविधान है। कुल परियोजना लागत का सामान्य श्रेणी के पुरुष लाभार्थियों द्वारा 10 प्रतिशत तथा अन्य द्वारा पांच प्रतिशत का स्वयं का अंशदान करना होगा। विशेष जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग

प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र लंका बाइपास से संपर्क जा सकता है।

----- आनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक अभिलेख

ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत जनसंख्या प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक फोटो एवं शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र।

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वर्जन--

प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए बेरोजगार अभ्यर्थी आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्र अभ्यर्थियों का चयन कर उनकी फाइल संबंधित बैंक को भेजी जाएगी।

- अजय कुमार गुप्ता, उपायुक्त उद्योग।


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