Move to Jagran APP

कुत्ते के काटने पर रिपोर्ट भेजें थाना प्रभारी : एसपी सिटी

कुत्ते के काटने पर यदि हंगामा होता है तो अब थाना प्रभारियों को इसकी रिपोर्ट बनाकर प्रशासन को सौंपनी होगी। एसपी सिटी श्लोक कुमार शुक्रवार शाम शहर के सभी थाना प्रभारियों को इस बाबत निर्देश दिया। उनका कहना है कि आम लोग भी पुलिस या प्रशासन को सीधे इसकी शिकायत कर सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 133 एफ के तहत ऐसे पशुओं का निस्तारण करने का प्रावधान है। पुलिस की रिपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारी लोगों को ऐसे जानवरों से निजात मिल सकती है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 17 May 2019 08:44 PM (IST)Updated: Fri, 17 May 2019 08:44 PM (IST)
कुत्ते के काटने पर रिपोर्ट भेजें थाना प्रभारी : एसपी सिटी
कुत्ते के काटने पर रिपोर्ट भेजें थाना प्रभारी : एसपी सिटी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : कुत्ते के काटने पर यदि हंगामा होता है तो अब थाना प्रभारियों को इसकी रिपोर्ट बनाकर प्रशासन को सौंपनी होगी। एसपी सिटी श्लोक कुमार शुक्रवार शाम शहर के सभी थाना प्रभारियों को इस बाबत निर्देश दिया। उनका कहना है कि आम लोग भी पुलिस या प्रशासन को सीधे इसकी शिकायत कर सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 133 एफ के तहत ऐसे पशुओं का निस्तारण करने का प्रावधान है। पुलिस की रिपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारी लोगों को ऐसे जानवरों से निजात मिल सकती है।

loksabha election banner

कुत्ता काटने को लेकर हाइराइज सोसायटियों में अक्सर हंगामा होता है। हाल में अजनारा इंटेग्रिटी सोसायटी में दो बच्चियों पर तीन कुत्तों के हमला करने के बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए। सोसायटी में भारी हंगामा हुआ और दोनों तरफ से पुलिस को शिकायतें दी गईं। पुलिस ने एक तरह से छेड़छाड़ और मारपीट व दूसरे पक्ष की शिकायत पर एनसीआर दर्ज की। एसपी सिटी का कहना है कि कुत्ते के काटने या किसी अन्य जानवर के हमला करने का मामला आता है तो पीड़ित व्यक्ति या उसके परिजन इसकी संबंधित थाने या सिटी मजिस्ट्रेट से इसकी शिकायत कर सकते हैं। अक्सर ऐसे मामलों में देखा जाता है कि पुलिस कार्रवाई के बिना हंगामा होता है और कानून-व्यवस्था पर असर पड़ता है। शहर के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे मामलों में तो स्वत: संज्ञान लेकर या दी गई शिकायत के आधार पर सीआरपीसी की धारा 133 एफ के तहत रिपोर्ट बनाकर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपे। खासकर कुत्ते के काटने के मामलों में पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट और चोटिल हिस्से की फोटो के साथ रिपोर्ट भेजें। इन मामलों में ढील न बरतें। रिपोर्ट के आधार पर इसका निस्तारण प्रशासनिक अधिकारी करेंगे।

क्या है 133 एफ

सीआरपीसी की धारा 133 एफ के तहत जानवरों के बारे में अलग-अलग प्रावधान हैं। कुत्ता किसी का पालतू हो या आवारा। दोनों के काटने पर पुलिस-प्रशासन को शिकायत की जा सकती है। प्रशासन के पास रिपोर्ट के आधार पर उक्त कुत्ते या अन्य किसी जानवर के निस्तारण का अधिकार है। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्वत: संज्ञान लेकर रिपोर्ट भेजें ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।

- श्लोक कुमार, एसपी सिटी।

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.