सड़क पर न दौड़ने वाले वाहनों का होगा टैक्स माफ
सड़कों पर ऑटो व कमर्शियल ट्रक नहीं चल रहा है तो वाहन मालिक व चालक इसकी सूचना ऑनलाइन सूचना दे सकता है। इससे उसका व्यवसाय कर और परमिट शुल्क में रियायत मिलेगी। लॉकडाउन के चलते ट्रांसपोर्ट और सार्वजनिक सभी वाहनों के संचालन पर रोक है। आगामी 14 अप्रैल तक लॉकडाउन निर्धारित है।
जासं, गाजियाबाद : सड़कों पर ऑटो व कमर्शियल ट्रक नहीं चल रहा है तो वाहन मालिक व चालक इसकी ऑनलाइन सूचना दे सकते हैं। इससे उन्हें व्यवसाय कर और परमिट शुल्क में रियायत मिलेगी। लॉकडाउन के चलते ट्रांसपोर्ट और सार्वजनिक सभी वाहनों के संचालन पर रोक है।
आगामी 14 अप्रैल तक लॉकडाउन निर्धारित है। ऐसे में ऑटो, माल वाहक वाहन, ट्रक, बस और अन्य व्यवसाय वाहनों का परमिट शुल्क और कर निरंतर चल रहा था। वाहन चालकों को यही फिक्र सता रही थी कि वाहनों का संचालन बंद है और उनको शुल्क भी देना पड़ेगा। संभागीय परिवहन विभाग में कुछ संचालकों ने शुल्क माफ करने की मांग की थी। इस पर मुख्यालय की ओर से संज्ञान लिया गया और शुल्क माफी करने के लिए स्वीकृति मिली है। उक्त जानकारी देते हुए एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि चालक वाहन संबंधित विवरण की जानकारी www.श्चड्डह्मद्ब1ड्डद्धड्डठ्ठह्यद्ग2ड्ड वेबसाइट पर ठ्ठश्रठ्ठ-ह्वह्यद्ग ष्द्यड्डह्वह्यद्ग द्घड्डष्द्बद्यद्बह्ल4 विकल्प पर दे सकता है। इसके आधार पर विभाग की ओर से संचालन अवधि के अनुसार उसे अस्थायी रूप से बंद किया जाएगा। ऑनलाइन अवधि के अनुरूप व वाहन का संचालन नहीं कर सकेगा। इस अवधि में उसे शुल्क में रियायत मिलेगी।