पांच सौ बिल्डरों समेत दो हजार लोगों ने नहीं किया डेढ़ सौ करोड़ का भुगतान
जागरण संवाददाता गाजियाबाद भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर का जिले में लोग भुगतान नही
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर का जिले में लोग भुगतान नहीं कर रहे हैं। श्रम विभाग ने ऐसे पच्चीस हजार लोगों का जीआइएस सर्वे कराने के बाद रिपोर्ट बनाई है। पहले चरण में ऐसे दो हजार लोगों को उपकर भुगतान के लिए आदेश दिए लेकिन उपकर का भुगतान नहीं किया। अब इनके खिलाफ आरसी जारी करने की तैयारी की जा रही है। इनमें से पांच सौ छोटे-बड़े बिल्डर भी शामिल हैं। इन पर करीब डेढ़ सौ करोड़ का उपकर बकाया है। इसके अलावा आठ हजार नए लोगों की सूची तैयार की जा रही है।बताया गया है कि शासन के निर्देश पर उक्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। उपश्रमायुक्त राजेश मिश्रा ने बताया कि जिले में लोग बड़ी-बड़ी बिल्डिग एवं कोठियों का निर्माण कर रहे हैं लेकिन निर्माण कर्मकार उपकर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। आरसी जारी करने के लिए सूची बना ली गई है।
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लागत का एक प्रतिशत उपकर देना अनिवार्य
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम-1996 के तहत किसी भी प्रकार का भवन निर्माण करने पर उसकी निर्माण लागत का एक फीसद उपकर देय अनिवार्य है। इस धनराशि से पंजीकृत मजदूरों के लिए संचालित 14 कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। उपश्रमायुक्त ने बताया कि उपकर न देने पर दोगुना जुर्माना एवं प्रतिमाह दो फीसद ब्याज देय होता है। उनके मुताबिक तीन सौ करोड़ के जारी बिलों के सापेक्ष 125 करोड़ ही जमा कराया गया है।