धोखाधड़ी के आरोपित बिल्डर की जमानत अर्जी खारिज
जासं गाजियाबाद कविनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2012 में फ्लैट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर की कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट से इससे पहले भी मामले के विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी हुए थे लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी। अधिवक्ता ने बताया कि कविनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2012 में एक कारोबारी नेता के साथ घोखाधड़ी की घटना हुई थी। आरोपित बिल्डर विजयंत जैन ने स्वर्ण जयंतीपुरम कॉलोनी में 200 वर्ग मीटर के भूखंड पर छह फ्लैट बनाए थे। फ्लैट निर्माण के लिए उन्होंने बैंक से करोड़ों रुपये का लोन लिया था। वर्ष 2012 में विजयंत जैन ने इसी में से एक फ्लैट वेद प्रकाश सिघल को साढे 14 लाख रुपये में बेचा था। तब जैन ने खरीदार कारोबारी को फ्लैट पर कोई लोन होने की जानकारी छुपाई थी। बाद में विजयंत जैन के खिलाफ नीलामी की खबर देखने के बाद पीड़ित ने जैन समेत उसके सहयोगियों के खिलाफ कविनगर थाने में मुकदमा कराया था। --- आशुतोष गुप्ता
जासं, गाजियाबाद : कविनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2012 में फ्लैट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर की कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट से इससे पहले भी मामले के विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी हुए थे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी।
अधिवक्ता ने बताया कि कविनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2012 में एक कारोबारी नेता के साथ घोखाधड़ी की घटना हुई थी। आरोपित बिल्डर विजयंत जैन ने स्वर्ण जयंतीपुरम कॉलोनी में 200 वर्ग मीटर के भूखंड पर छह फ्लैट बनाए थे। फ्लैट निर्माण के लिए उन्होंने बैंक से करोड़ों रुपये का लोन लिया था। वर्ष 2012 में विजयंत जैन ने इसी में से एक फ्लैट वेद प्रकाश सिघल को साढ़े 14 लाख रुपये में बेचा था। तब जैन ने खरीदार कारोबारी को फ्लैट पर कोई लोन होने की जानकारी छुपाई थी। बाद में विजयंत जैन के खिलाफ नीलामी की खबर देखने के बाद पीड़ित ने जैन समेत उसके सहयोगियों के खिलाफ कविनगर थाने में मुकदमा कराया था।