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विशेष अदालत ने सीए मोहन लाल राठी की रिहाई के आदेश दिए

काली कमाई के धनकुबेर नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव ¨सह के आय से अधिक संपत्ति मामले मे आरोपित से सरकारी गवाह बने सीए मोहन लाल राठी को राहत मिल गई है। मंगलवार को विशेष अदालत ने मोहन लाल राठी की रिहाई के आदेश जारी किए। इसके चलते आदेशानुसार जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी रिहाई हो जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 13 Nov 2018 07:42 PM (IST)Updated: Tue, 13 Nov 2018 07:42 PM (IST)
विशेष अदालत ने सीए मोहन लाल राठी की रिहाई के आदेश दिए
विशेष अदालत ने सीए मोहन लाल राठी की रिहाई के आदेश दिए

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : काली कमाई के धनकुबेर नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव ¨सह के आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपित से सरकारी गवाह बने सीए मोहन लाल राठी को राहत मिल गई है। मंगलवार को विशेष अदालत ने मोहन लाल राठी की रिहाई के आदेश जारी किए। इसके चलते आदेशानुसार जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी रिहाई हो जाएगी।

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लोक अभियोजक ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई के लिए पूर्व मुख्य अभियंता की पत्नी कुसुमलता व बेटी गरिमा को छोड़ सभी आरोपित पेश हुए। इन दोनों ने हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने सरकारी गवाह बने सीए से जिरह की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मुख्य अभियंता यादव ¨सह, पत्नी कुसुमलता, बेटी करुणा ¨सह व गरिमा भूषण, बेटा सन्नी, पुत्रवधू श्रेष्ठा ¨सह व तीन फर्म आरोपित हैं। इसके अलावा नोएडा टेंडर घोटाले में भी विशेष अदालत में सुनवाई हुई। मामला वर्ष 2011 में नोएडा में अंडरग्राउंड केबल डालने के काम में हुए करोड़ों के घोटाला का है। इसमें यादव ¨सह, उनकी पत्नी कुसुमलता समेत 15 आरोपित हैं। दोनों मामलों में अलग-अलग तारीख नियत की गई है।


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