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पंजीकरण कराए बिना चल रहे हैंउद्योग

शासनादेशों के विपरीत जिले में अनेक उधोग बिना पंजीकरण कराए संचालित हो रहे है। कारखाना विभाग ने जांच के बाद ऐसी ही एक रिपोर्ट तैयार की है। इतना ही नहीं इन उधोगों के खिलाफ कार्यवाही के लिए डीएम के अलावा मंडलायुक्त से अनुमति मांगी है। पहले चरण में बिना पंजीकरण चल रहे उधोगों की जांच में 23 उधोगों का चिहित करते हुए इनकी सूची उच्च अधिकारियों को भेजी गई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 21 Jan 2020 08:59 PM (IST)Updated: Tue, 21 Jan 2020 08:59 PM (IST)
पंजीकरण कराए बिना चल रहे हैंउद्योग
पंजीकरण कराए बिना चल रहे हैंउद्योग

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : शासनादेशों के विपरीत जिले में अनेक उद्योग बिना पंजीकरण कराए संचालित हो रहे हैं। कारखाना विभाग ने जांच के बाद ऐसी ही एक रिपोर्ट तैयार की है। इतना ही नहीं इन उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीएम के अलावा मंडलायुक्त से अनुमति मांगी है। पहले चरण में बिना पंजीकरण चल रहे उद्योगों की जांच में 23 उद्योगों का चिह्नित करते हुए इनकी सूची उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। इनमें मुरादनगर, मोदीनगर और मेरठ रोड के आसपास के उद्योग शामिल हैं। रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि जब तक इन उद्योगों के भीतर पहुंचकर निरीक्षण नहीं होगा,तब तक असली तथ्य सामने नहीं आ सकेंगे। लिहाजा इन उद्योगों में निरीक्षण करने के साथ ही कारखाना अधिनियम के तहत कार्यवाही की अनुमति के लिए निदेशक कारखाना को पत्र भेजा गया है। भेजी गई जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि सीलिग से बचने के लिए उक्त उद्योग दिल्ली से यहां शिफ्ट हुए हैं।

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पांच या इससे अधिक कर्मचारी वाले हर उद्योग का कारखाना अधिनियम,1948 के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य है। पोर्टल के साथ ही साइट पर बोर्ड के सहयोग से की गई जांच में 23 उद्योग अपंजीकृत पाए गए है। इनका निरीक्षण आवश्यक है, लेकिन निरीक्षण बिना उच्च अधिकारियों की अनुमति के संभव नहीं है। निरीक्षण एवं उसके बाद कार्यवाही की अनुमति को लेकर डीएम, मंडलायुक्त एवं निदेशक कारखाना,कानपुर को पत्र लिखा गया है।

- जीडी पांडेय सहायक कारखाना निदेशक,गाजियाबाद


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