सत्यम पीजी ब्वॉयज होस्टल के मालिक पर मुकदमा
नगर निगम की ओर से नोएडा के सेक्टर 66 ममूरा में सत्यम (पीजी) हास्टल पर पब्लिक प्रोपर्टी डेमेज कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
जासं, गाजियाबाद : नगर निगम की ओर से नोएडा के सेक्टर 66 ममूरा में सत्यम (पीजी) हास्टल पर पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
ममूरा स्थित सत्यम (पीजी) हास्टल ने अपने प्रचार के लिए नगर निगम की बिना अनुमति सेठ मुकंदलाल इंटर कालेज के पास पार्क की दीवारों पर व कई अन्य स्थलों पर वॉल पें¨टग कराकर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। उक्त जानकारी देते हुए नगर निगम के जोनल प्रभारी, सिटी जोन सुधीर शर्मा ने बताया कि इस मामले में गत सात सितंबर को सत्यम होस्टल के प्रबंधक व संचालक को क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख 53 हजार 340 रुपये जमा कराने का नोटिस भेजा गया था। नोटिस के बावजूद न तो वह कार्यालय पहुंचे और न ही जुर्माना ही जमा कराया। इस मामले में कार्यवाही करते हुए खुद पहुंचे। इस मामले में नगर निगम की ओर से होस्टल संचालक के खिलाफ प्रोपर्टी डैमेज कंट्रोल एक्ट-1984 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया।