रिक्शा चालक को जलाकर मारने वाले को आजीवन कारावास
एससीएसटी अदालत के विशेष न्यायाधीश मलखान सिंह ने रिक्शा चालक को जलाकर मारने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार का जुर्माना भी लगाया है। चार वर्ष पहले हुई घटना में अभियुक्त ने रिक्शाचालक से हुए एक वर्ष पुराने विवाद में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया था जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बेरहमी से हत्या करने का आरोप शुक्रवार को सिद्ध हुआ था। अदालत ने गलत विवेचना करने व झूठी गवाही देने के आरोप में आइपीएस अधिकारी अनूप कुमार सिंह व दारोगा राजकुमार सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर डीजी को कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : एससीएसटी अदालत के विशेष न्यायाधीश मलखान सिंह ने रिक्शा चालक को जलाकर मारने वाले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर बीस हजार का जुर्माना भी लगाया है। चार वर्ष पहले हुई घटना में दोषी ने रिक्शाचालक से हुए एक वर्ष पुराने विवाद में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बेरहमी से हत्या करने का आरोप शुक्रवार को सिद्ध हुआ था। अदालत ने गलत विवेचना करने व झूठी गवाही देने के आरोप में आइपीएस अधिकारी अनूप कुमार सिंह व दारोगा राजकुमार सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर डीजी को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता सर्वेश कुमार शर्मा ने बताया कि 25 अक्टूबर 2016 की घटना है। मामले की रिपोर्ट कड़कड़ मॉडल में ही रहने वाले मृतक उमेश के भाई लखन ने लिक रोड थाने में दर्ज कराई थी। कड़कड़ मॉडल गांव निवासी पवन राघव ने रिक्शा चलाने वाले उमेश नामक युवक की दिनदहाड़े पेट्रोल छिड़ककर जला दिया था। गंभीर रूप से झुलसे उमेश की दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में मौत हो गई थी। अदालत ने मृतक के मृत्यु पूर्व दिए बयानों और 12 गवाहों के आधार पर अभियुक्त पवन को दोष सिद्ध ठहराया था। शनिवार को अदालत में फैसला सुनाया गया। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दयाशंकर राम त्रिपाठी ने बताया कि अदालत ने गलत विवेचना करने व झूठी गवाही देने पर दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर डीजी को कार्रवाई करने का आदेश दिया है।