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शादी-समारोह, मॉल, धार्मिक स्थल व परिवहन में शर्तो के साथ छूट

जागरण संवाददाता गाजियाबाद आज से कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के साथ रेस्टोरेंट धार्मिक

By JagranEdited By: Published: Sun, 20 Jun 2021 08:56 PM (IST)Updated: Sun, 20 Jun 2021 08:56 PM (IST)
शादी-समारोह, मॉल, धार्मिक स्थल व परिवहन में शर्तो के साथ छूट
शादी-समारोह, मॉल, धार्मिक स्थल व परिवहन में शर्तो के साथ छूट

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : आज से कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के साथ रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थलों व शादी समारोह व अन्य आयोजनों की शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। । शिक्षण संस्थानों के अलावा स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और सिनेमाहाल के खुलने पर पाबंदी जस की तस रखी गई है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाजार, मॉल सोमवार से शुक्रवार पांच दिन सुबह सात से रात नौ बजे तक खुलेंगे। जिले में शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।

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शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने यह अनुमति दी है। कोविड प्रोटोकाल का पूरी तरह से पालन करना होगा। शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी के दौरान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फागिग अभियान चलाया जाएगा। निजी व सरकारी विभागों में गाइडलाइन के अनुसार पूरी उपस्थिति रहेगी। कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।

रेस्टोरेंट और खानपान की जगह गेट पर पल्स आक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सैनिटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित होना जरूरी है। एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था करनी होगी। वहीं, सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुलेंगी। लेकिन घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियां खुले स्थान पर लगाई जाएंगी। प्रत्येक सब्जी मंडी स्थल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।

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धार्मिक स्थल परिसर में 50 व पार्क में 200 लोग पुरातत्व विभाग के स्मारक, पार्क एवं उद्यान पूर्व निर्धारित समय से कुल 200 लोगों की मौजूदगी के साथ खोले जाने की अनुमति दी गई है। कंटेनमेंट जोन को छोड़ धर्मस्थल परिसर में आकार के हिसाब से एक बार में एक स्थान पर अधिकतम 50 श्रद्धालुओं को अनुमति मिली है।

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शादी व आयोजन में सिर्फ 50 लोगों को इजाजत शादी समारोह व अन्य आयोजनों में शर्ताें के साथ बंद और खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति मिली है। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना आयोजन स्थल के बाहर करना आवश्यक होगा। वहीं, आयोजन स्थल पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था भी दो गज की दूरी पर करनी होगी।

-------------- परिवहन के लिए शर्तें लागू

दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दोपहिया वाहन पर यात्रा करने वालों को हेलमेट, मास्क लगाना अनिवार्य होगा। तीन पहिया वाहन आटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति और चार पहिया वाहनों में चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और रोडवेज बसों के लिए कोविड गाइडलाइन के साथ ही स्क्रीनिग व एंटीजन टेस्टिंग की जाएगी।

------- प्रदेश सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन के तहत मॉल्स, बाजार, सब्जी मंडी समेत अन्य गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई है। लोगों से अपील है कि वह अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें और मास्क लगाने व शारीरिक दूरी का पालन करें।

- राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी


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