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धूल उड़ाने पर पांच लाख रुपये के जुर्माने की सिफारिश

फोटो 23 एसबीडी 25 जासं साहिबाबाद प्रदूषण रोकने में नाकाम हो रहे राजनगर एक्सटेंश

By JagranEdited By: Published: Sat, 23 Oct 2021 10:12 PM (IST)Updated: Sat, 23 Oct 2021 10:12 PM (IST)
धूल उड़ाने पर पांच लाख रुपये के जुर्माने की सिफारिश
धूल उड़ाने पर पांच लाख रुपये के जुर्माने की सिफारिश

फोटो : 23 एसबीडी 25 जासं, साहिबाबाद : प्रदूषण रोकने में नाकाम हो रहे राजनगर एक्सटेंशन के लग्जरी होटल व शापिग माल पर पांच-पांच लाख रुपये के जुर्माना की सिफारिश जिला प्रशासन से की गई है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने जांच-पड़ताल के बाद यह सिफारिश की है। ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू होने के बाद भी प्रदूषण फैलाने से बाज नहीं आने पर कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। कूड़ा जलाने, खुले में निर्माण सामग्री रखने, धूल उड़ने और प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानक के अनुसार प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर पांच हजार रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जा सकता है। गाजियाबाद लगातार प्रदूषण के मामले में कई बार देश का सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 19 अक्टूबर से ग्रेप लागू किया गया था लेकिन शहर में ग्रेप का असर नहीं दिख रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार नगर निगम, जीडीए और जनपद के अन्य स्थानीय निकाय अपने संसाधनों से धूल उड़ने से रोकने के लिए सड़क पर पानी का छिड़काव करा रहे हैं। शनिवार को भी गाजियाबाद में प्रदूषण की स्थिति खराब रही। एक्यूआई 249 दर्ज किया गया। एनसीआर के अन्य शहरों के मुकाबले गाजियाबाद की हवा ने लोगों का ज्यादा दम घोंटा। राजनगर एक्सटेंशन के लग्जरी होटल और शापिग माल धूल उड़ाने को रोकने में नाकाम रहने पर पांच-पांच लाख रुपये जुर्माने की सिफारिश की गई है। प्रदूषण फैलाने वालों पर निगाह रखने के लिए जनपद में कई टीमें जांच कर रही हैं। आगे भी जांच पड़ताल कर जुर्माने के लिए सिफारिश की जाएगी।

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उत्सव शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड


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