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डीएलएफ स्कूल में प्रवेश पर रोक, मान्यता निरस्त करने की संस्तुति

जागरण संवाददाता साहिबाबाद एक अभिभावक की शिकायत पर जिला फीस नियामक समिति ने साहिबाबाद क

By JagranEdited By: Published: Sat, 19 Sep 2020 08:28 PM (IST)Updated: Sun, 20 Sep 2020 05:05 AM (IST)
डीएलएफ स्कूल में प्रवेश पर रोक, मान्यता निरस्त करने की संस्तुति
डीएलएफ स्कूल में प्रवेश पर रोक, मान्यता निरस्त करने की संस्तुति

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद: एक अभिभावक की शिकायत पर जिला फीस नियामक समिति ने साहिबाबाद के राजेंद्र नगर स्थित डीएलएफ पब्लिक स्कूल के अगले सत्र के प्रवेश पर रोक लगा दी है। फीस के नियमों का उल्लंघन करने पर समिति की ओर से सीबीएसई को पत्र लिखकर स्कूल की मान्यता निरस्त करने की संस्तुति की गई है।

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डीएलएफ पब्लिक स्कूल के प्रबंधन पर एक अभिभावक ने आरोप लगाया था कि उनकी दो बच्चियों की फीस समिति द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार नहीं ली गई। इसके बाद समिति ने वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2017-18 तक की ऑडिटिड बैलेंस शीट, कर्मचारियों और शिक्षकों के वेतन का ब्योरा और सातवें वेतन आयोग के मुताबिक दिए जा रहे वेतन संबंधी प्रमाण की जानकारी मांगी थी। आरोप है कि स्कूल की ओर से ये सभी जानकारियां और बच्चों की फीस की जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्कूल में प्रवेश पर रोक लगा दी है। समिति ने नियमों के अनुसार स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही स्कूल की मान्यता निरस्त करने के लिए सीबीएसई को पत्र लिखा है। उधर, स्कूल के चेयरमेन राकेश खुल्लर का कहना है कि समिति का काम फीस निर्धारित करना है न कि मान्यता निरस्त करना। प्रबंधन की ओर से सभी दस्तावेज समिति और जिलाधिकारी कार्यालय को दिए जा चुके हैं। ऐसे में समिति मामले में कोर्ट जाएगी। कोर्ट से जल्द ही मामले का निर्णय हो जाएगा।


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