मेट्रो स्टेशन चार्ज पर रोक के खिलाफ पुनर्विचार याचिका डालने की तैयारी पूरी
मेट्रो सेस मेट्रो स्टेशन चार्ज और एलिवेटेड रोड सेस के मामले में जीडीए ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालने की तैयारी पूरी कर ली है। जीडीए वीसी कंचन वर्मा ने बताया कि उसमें उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम में दिए गए कुछ प्रावधान हाईकोर्ट के समक्ष रखे जाएंगे।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : मेट्रो सेस, मेट्रो स्टेशन चार्ज और एलिवेटेड रोड सेस के मामले में जीडीए ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालने की तैयारी पूरी कर ली है। जीडीए वीसी कंचन वर्मा ने बताया कि उसमें उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम में दिए गए कुछ प्रावधान हाई कोर्ट के समक्ष रखे जाएंगे।
राजनगर एक्सटेंशन डेवलपर्स एसोसिएशन ने जीडीए द्वारा राजनगर एक्सटेंशन के बिल्डर प्रोजेक्ट पर मेट्रो स्टेशन चार्ज और एलिवेटेड रोड सेस लगाने का विरोध किया था। एसोसिएशन के 25 बिल्डरों ने जीडीए के डिमांड नोटिस के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मेट्रो स्टेशन चार्ज और एलिवेटेड रोड सेस की मांग को गैर कानूनी करार दिया था।
जीडीए वीसी ने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 में विकास प्राधिकरण को बेटरमेंट चार्ज लेने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा वर्ष 2014 में जारी आवास विभाग के शासनादेश में कहा गया है कि विकास कार्यों के एवज में विकास शुल्क के अतिरिक्त 25 फीसद धनराशि बेटरमेंट चार्ज के रूप में ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि राजनगर एक्सटेंशन डेवलपर्स एसोसिएशन की याचिका पर आए हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी। उसमें इन बिदुओं को हाई कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर विचार किया जा रहा था। फिर सोचा गया कि पहले रिव्यू के लिए अपील की जाए।