Move to Jagran APP

बड़ौत डाकघर व एलआईसी घोटाले में सुनवाई चार सितंबर को

बड़ौत स्थित डाकघर और गाजियाबाद में हुए एलआईसी घोटाले में बृहस्पतिवार को अलग-अलग विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों मामलों के आरोपित पेश हुए। बचाव व अभियोजन पक्ष ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की। इसके बाद दोनों मामलों में सुनवाई को अगली तारीख चार सितंबर नियत की गई। वर्ष 2000-01 में बड़ौत स्थित डाकघर में लाखों का घोटाला हुआ था।

By JagranEdited By: Published: Thu, 30 Aug 2018 08:03 PM (IST)Updated: Thu, 30 Aug 2018 08:03 PM (IST)
बड़ौत डाकघर व एलआईसी घोटाले में सुनवाई चार सितंबर को
बड़ौत डाकघर व एलआईसी घोटाले में सुनवाई चार सितंबर को

जासं, गाजियाबाद : बड़ौत स्थित डाकघर और गाजियाबाद में हुए एलआईसी घोटाले में बृहस्पतिवार को अलग-अलग विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों मामलों के आरोपित पेश हुए। बचाव व अभियोजन पक्ष ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की। इसके बाद दोनों मामलों में सुनवाई को अगली तारीख चार सितंबर नियत की गई।

loksabha election banner

वर्ष 2000-01 में बड़ौत स्थित डाकघर में लाखों का घोटाला हुआ था। आरोपितों ने फर्जी मुहर व चोरी के किसान विकास पत्र व राष्ट्रीय बचत पत्र को कैश कराकर यह घोटाला किया। इसमें सीबीआइ ने एमएल मीणा, राजकुमार शर्मा, राजेश कुमार, प्रेमचंद्र गुप्ता, विनोद कुमार, अनुपम शर्मा व अन्य आरोपित किया है। वहीं गाजियाबाद एलआईसी ऑफिस में फर्जी बांड जमा कर क्लेम लिया गया व लोन लेकर करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया गया। सीबीआइ ने यह मामला 2005 में दर्ज किया। मामले में हरेंद्र कुमार, उसकी पत्नी माला देवी व अन्य आरोपित हैं।

मेरठ के बैंक लोन घोटाले सुनवाई छह सितंबर को

जासं, गाजियाबाद : मेरठ स्थित पंजाब एंड ¨सध बैंक लोन घोटाले में बृहस्पतिवार को विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान कई आरोपित पेश हुए। दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे। इसके बाद सुनवाई को अगली तारीख छह सितंबर नियत की गई। यह मामला वर्ष 2010 का है। मेरठ स्थित पंजाब एंड ¨सध बैंक की दीवान पब्लिक स्कूल शाखा में करीब 2.5 करोड़ का लोन घोटाला हुआ था। मामले में सीबीआइ ने तत्कालीन बैंक मैनेजर डीपी ¨सह समेत कुल 59 के खिलाफ चार्जशीट दी है। आरोप है कि बैं¨कग नियमों को ताक पर रखकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन पास किया गया। मामले में कई आरोपित जुर्म कबूल चुके हैं जिसके बाद अदालत उन्हें सजा सुना चुकी है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.