निर्माण सामग्री का खुले म ेंभंडारण, 1.50 लाख का जुर्माना
जासं गाजियाबाद वायु प्रदूषण पर रोकथाम के लिए प्रशासन के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की ज
जासं, गाजियाबाद: वायु प्रदूषण पर रोकथाम के लिए प्रशासन के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने निर्माण सामग्री खुले में रखने पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी उत्सव शर्मा ने बताया कि निर्माण सामग्री का खुले में भंडारण करने पर वैशाली सेक्टर-6 में सोनू, जीटी रोड इंडस्ट्रियल एरिया स्थित आनंद रिसाइकलिग कंपनी, वैशाली स्थित नगर निगम, गाजियाबाद पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा लोनी और साइट-4 साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया गया। मैसर्स साहिबाबाद प्रिटर्स में अनुमन्य ईधन के अतिरिक्त पेंट किए गए प्लाई बोर्ड और कार्ड बोर्ड पाए गए। इकाई के विरुद्ध वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इकाई पर जुर्माना लगाने के लिए रिपोर्ट लखनऊ भेजी गई है।