टैक्स जमा न करने पर संतोष मेडिकल कॉलेज संचालक ट्रस्ट समेत दो खाते सीज
टैक्स जमा न पर नगर निगम ने संतोष मेडिकल कॉलेज चलाने वाले ट्रस्ट और एक व्यक्ति का खाता सीज कर दिया है। नगर आयुक्त ने साफ कर दिया कि बड़े बकायेदारों को किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। टैक्स जमा न कराने वालों पर यही कार्रवाई होगी। सूत्रों की मानें तो निगम ने बैंक खाते सीज करने के लिए 25 बकायेदारों की सूची बनाई है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : टैक्स जमा न करने पर नगर निगम ने संतोष मेडिकल कॉलेज चलाने वाले ट्रस्ट और एक व्यक्ति का खाता सीज कर दिया है। नगर आयुक्त ने साफ कर दिया कि बड़े बकायेदारों को किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। टैक्स जमा न कराने वालों पर इसी तरह की कार्रवाई होगी। सूत्रों की मानें तो निगम ने बैंक खाते सीज करने के लिए 25 बकायेदारों की सूची बनाई है।
नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी संजीव सिन्हा ने बताया कि मालीवाड़ा निवासी गंगाशरण पर हाउस, वाटर और सीवर टैक्स का 18 लाख 29 हजार 343 रुपये बकाया है। नियमित रूप से नोटिस देने के बावजूद कई वर्षो से यह बकाया नहीं जमा करा रहे थे। नगर आयुक्त को नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 513 में खाता सीज करने का अधिकार दिया गया है। उस शक्ति का उपयोग करते हुए गंगाशरण के खाते सीज किए गए हैं। इसके अलावा संतोष अस्पताल संचालित करने वाले मैसर्स महारानी एजुकेशन ट्रस्ट का खाता भी सीज किया गया है। इन पर तीन लाख 42 हजार 240 रुपये बकाया है। कई नोटिस देने के बावजूद इन्होंने बकाया जमा नहीं कराया। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि जल्द कई बड़े बकायेदारों पर यह कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से कहा है कि वह टैक्स की बकाया राशि जल्द जमा करा दें। नया वित्त वर्ष शुरू होने पर कार्रवाई के साथ बकाया राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज भी लिया जाएगा।