गोंडा के तत्कालीन सीएमओ समेत पांच के खिलाफ समन
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की अदालत में सोमवार
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की अदालत में सोमवार को गोंडा के तत्कालीन सीएमओ समेत पांच आरोपितों के खिलाफ समन जारी करने के आदेश दिए। सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने के चलते अदालत ने यह आदेश दिए हैं। अब मामले में सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख नियत की गई है।
सीबीआइ के वरिष्ठ लोक अभियोजक बीके ¨सह ने बताया कि मामला वर्ष 2006-07 का है। आरोप है कि एनआरएचएम योजना के तहतगोंडा में मेडिसिन किट की खरीद में गलत तरीके से चहेती फर्मों को टेंडर अलॉट कर करीब 11 लाख रुपये का घोटाला किया गया। इस मामले में सीबीआइ ने गोंडा के तत्कालीन सीएमओ सतीश चंद जैन, तत्कालीन सीएमओ स्टोर डा. ओम प्रकाश, चीफ फार्मासिस्ट ठाकुर प्रसाद पांडेय व दो दवा कारोबारी जुगल किशोर व अनिल ¨सह के खिलाफ चार्जशीट दी है। उपरोक्त तीनों सरकारी अधिकारियों पर साजिश के तहत पद का दुरुपयोग करने व दवा कारोबारियों के साथ मिलकर घोटाला कर सरकार को लाखों को चूना लगाने का आरोप है।