Move to Jagran APP

गाजियाबाद में मुफ्त का राशन लेने वालों पर सख्ती की तैयारी, 7 दिन का मिला समय

जिला आपूर्ति अधिकारी अभिनव सिंह ने बताया कि शहर में तीन लाख और गांवों में दो लाख रूपए सालाना आय से संबंधित प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

By Mangal YadavEdited By: Published: Fri, 10 Jul 2020 02:18 PM (IST)Updated: Fri, 10 Jul 2020 02:18 PM (IST)
गाजियाबाद में मुफ्त का राशन लेने वालों पर सख्ती की तैयारी, 7 दिन का मिला समय
गाजियाबाद में मुफ्त का राशन लेने वालों पर सख्ती की तैयारी, 7 दिन का मिला समय

गाजियाबाद, मदन पांचाल। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से जिले में बंट रहे मुफ्त राशन को लेने वाले अपात्र लोगों पर अब सख्ती होने जा रही है। शासन के निर्देश पर आपूर्ति विभाग ने पुराने एवं नए कार्ड धाराकों को कोटेदारों के जरिए संदेश भिजवाया है कि सात दिन में आय प्रमाण पत्र जमा न करने पर कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा।

loksabha election banner

अप्रैल,मई, जून में अतिरिक्त राशन आवंटित किए जाने के बाद अपात्र लोग की संख्या बढ़ी है। इन तीन महीनों में पचास हजार नए राशन कार्ड भी बनाए गए है। जिले में चार लाख 20 हजार कार्ड है। 573 कोटेदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने क्षेत्र के अपात्र कार्ड धारकों की सूची खुद ही उपलब्ध करवा दें। साथ ही सभी का आय प्रमाण पत्र भी मांगा गया है।

बताया गया है कि प्रति यूनिट पांच किलो चावल और एक किलो चने की खातिर कई लोग नए राशन कार्ड बनवा लिए हैं। इनके आय प्रमाण पत्रों की जांच के अलावा घर जाकर भौतिक सत्यापन भी कराया जाएगा। यह सत्यापन 15 जुलाई से शुरू होगा। जिला आपूर्ति अधिकारी अभिनव सिंह ने बताया कि शहर में तीन लाख और गांवों में दो लाख रूपए सालाना आय से संबंधित प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। किसी के घर में कार, एसी और ट्रैक्टर पाया गया तो कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा।

बता दें कि लॉकडाउन के दौरान से राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। इसके तहत यूनिट पांच किलो चावल और एक किलो चना दिया जा रहा है। जबकि राज्य सरकार पहले से ही कम दर पर राशन उपलब्ध करा रही है। अधिकारियों को शक है कि फ्री में मिलने की वजह से वे लोग भी गलत तरीके से राशन कार्ड बनवा लिए हैं जो इसके पात्र नही हैं। इसलिए जांच के बाद ऐसे लोगों का नाम राशन कार्ड की लिस्ट से काटने की तैयारी है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.