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यूपी के गाजियाबाद में 10 मई तक के लिए बढ़ाई गई धारा-144, जानिये- क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला

Section 144 extended in Ghaziabad कुछ दिनों पहले ही सिनेमा हाल रेस्टोरेंट बार और धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट दी गई थी। इस छूट को धारा-144 लागू करने के साथ ही खत्म कर दिया गया है।

By Jp YadavEdited By: Published: Sun, 02 May 2021 09:46 AM (IST)Updated: Sun, 02 May 2021 10:43 AM (IST)
यूपी के गाजियाबाद में 10 मई तक के लिए बढ़ाई गई धारा-144, जानिये- क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला
यूपी के गाजियाबाद में 10 मई तक के लिए बढ़ाई गई धारा-144, जानिये- क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला

गाजियाबाद/लोनी, जागरण संवाददाता। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने से रोकने के लिए दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लागू की गई धारा 144 को अब 2 मई से आगे 10 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान जिले में सभी शॉपिंग कॉम्पलेक्स, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट बार, खेल काम्पलेक्स, जिम, स्पा, स्वी¨मग पूल और धार्मिक स्थलों के खोलने पर रोक लगाई गई है। नियमों का अनुपालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी।जिले में दस मई तक सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगाई गई है।

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शादी समारोह में 50 व्यक्तियों के और किसी व्यक्ति के दाह संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। जिले में धारा 144 छह माह से अधिक समय से लागू है। समय-समय पर इसको बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले दो मई तक के लिए धारा 144 लागू करने का निर्णय लिया गया था, हालांकि बीच में सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट बार, धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट दी गई थी। इस छूट को खत्म कर दिया गया है। कार्यवाहक जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों को निषेधाज्ञा का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

वहीं, लोनी इलाके में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि दो से बढ़ाकर तीन दिन की गई है। ऐसे में कोरोना चक्र को तोड़ने में पुलिस हर संभव प्रयास में जुटी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने सख्ती से साप्ताहिक लाकडाउन का पालन कराने की बात कही है। लोगों को कोरोना से बचाने के लिए पुलिस शुरू से ढाल के रूप में खड़ी रही है।

कोरोना संक्रमित होने के बावजूद पुलिस क्षेत्राधिकारी अतुल कुमार सोनकर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे हैं। वह लगातार अधिनस्थों से फोन पर संपर्क में हैं। साथ ही उन्हें संबंधित दिशा निर्देश देकर क्षेत्र और क्षेत्रवासियों के हित में कार्य कर रहे हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी अतुल कुमार सोनकर ने बताया कि लोगों को कोरोना से बचाने के लिए सख्ती करने से भी वह पीछे नहीं हटेंगे।

उन्होंने बताया कि तीन दिवसीय लाकडाउन में केवल आवश्यक वस्तु की दुकान खोले जाने की अनुमति दी जाएगी। अन्य दुकान खुली पाए जाने, बेवजह सड़क पर घूमने वाले, मास्क और शारीरिक दूरी का पालन न करने वालों का चालान कर संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

बढ़ाएं रोग प्रतिरोधक क्षमता

पुलिस क्षेत्राधिकारी का कहना है कि कोरोना रिपोर्ट पाजिटिव आने पर घबराएं नहीं। योग और डॉक्टर की सलाह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। गर्म पानी का सेवन करें, जिससे जल्द स्वस्थ हो सकें। उन्होंने बताया कि इन सभी से काफी लाभ मिला है। वह जल्द कार्य पर पहुंचकर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराएंगे।


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