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    Ghaziabad: 1 अप्रैल से नहीं बिकेगी बिना हॉलमार्क पंजीकरण की ज्वेलरी, अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य

    By Hasin ShahjamaEdited By: Abhi Malviya
    Updated: Fri, 31 Mar 2023 04:56 PM (IST)

    आज से यानी एक अप्रैल से देश में प्रत्येक छोटे और बड़े ज्वेलर के लिए हॉलमार्क का पंजीकरण कराना अनिवार्य हो जाएगा। बिना पंजीकरण के दुकान खोलने पर पूरी तरह रोक रहेगी। हॉलमार्क का पंजीकरण नहीं होने पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) कार्रवाई करेगा।

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    एक अप्रैल से देश में प्रत्येक छोटे और बड़े ज्वेलर के लिए हॉलमार्क का पंजीकरण कराना अनिवार्य हो जाएगा।

    गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। एक अप्रैल से देश में प्रत्येक छोटे और बड़े ज्वेलर के लिए हॉलमार्क का पंजीकरण कराना अनिवार्य हो जाएगा। बिना पंजीकरण के दुकान खोलने पर पूरी तरह रोक रहेगी। हॉलमार्क का पंजीकरण नहीं होने पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) कार्रवाई करेगा।

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    गाजियाबाद बीआइएस ब्रांच के निदेशक एसके दत्ता ने कहा कि इन जिलों गाजियाबाद में 535, मुरादाबाद 259, रामपुर 29 , संभल 14, मेरठ 618, हापुड़ 47, बागपत 42, अमरोहा 40 और पूर्वी दिल्ली 400 ज्वेलरों ने हॉलमार्क का पंजीकरण कराया हुआ है। जबकि इन जिलों में ज्वेलरों की संख्या इससे कही अधिक है। अभी 50 फीसदी से ज्यादा ज्वेलरों के भी पंजीकरण नहीं कराया है।

    संभल में महज 14 ज्वेलरों ने पंजीकरण कराया हुआ है। इसी तरह हापुड़, अमरोह, बागपत व रामपुर में तो 10 फीसदी ज्वेलरों ने हॉलमार्क पंजीकरण कराया हुआ है। ऐसे में बीआइएस की टीम को यहां पर ज्यादा कार्रवाई करनी होगी। एक अप्रैल से हॉलमार्क लाइसेंस लेना अनिवार्य होने पर ग्राहकों को भी इसका ध्यान रखना होगा। बिना हॉलमार्क के ज्वेलरी खरीदने पर ग्राहकों को नुकसान होता है। ज्वेलर को दुकान के बाहर या अंदर लिखवाना होगा कि उनके पास हॉलमार्क पंजीकरण है। ज्वेलर घर बैठे निश्शुल्क बीआइएस की वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं।

    ऐसे करें पहचान 

    रत्येक ज्वेलरी पर एचयूआइडी (हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटीफिकेशन) नंबर होता है। यदि कान की दो बाली खरीद रहे हैं तो दोनों बाली पर अलग-अलग नंबर होता है। आपको अपने मोबाइल में बीआइएस केयर एप इंस्टाल करना होगा। एप पर ज्वेलरी पर लिखी एचयूआइडी नंबर डालना होगा। उसका पूरा विवरण खुलकर सामने आ जाएगा। पंजीकरण नंबर से लेकर कहां पर इसको हॉलमार्क कराया गया है, यह सब जानकारी होगी।

    हॉलमार्क आइडी नहीं होने पर आप एप पर ही इसकी शिकायत बीआइएस के अधिकारियों से कर सकते हैं। बीआइएस की टीम उस ज्वेलर पर कार्रवाई करेगी। देश में अभी करीब 1338 हॉलमार्किंग केंद्र हैं। जिन पर जांच परखने के बाद सोने पर हॉलमार्क किया जाता है।

    गांवों में भी जाएगी बीआइएस की टीम

    गांवों में बड़ी संख्या में ज्वेलरों की दुकाने हैं। अभी तक बीआइएस की टीम ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में ही कार्रवाई करने जाती थी लेकिन अब गांवों में भी कार्रवाई करने जाएगी। इसके लिए बीआइएस ग्रामीण ग्राहकों को हॉलमार्क के प्रति जागरूक भी करेगी। जिससे ग्राहक ज्वेलर के पास हॉलमार्क लाइसेंस नहीं होने पर बीआइएस केयर एप पर शिकायत कर सकें।