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Ghaziabad News: गाजियाबाद पुलिस ने प्रभावी पैरवी करके 28 मुकदमों में 26 अपराधियों को दिलाई सजा

मुकदमों में प्रभावी पैरवी न होने के कारण अपराधियों को लाभ मिलता है। वह सजा पाने से बच जाते हैं। इससे अपराध करते रहते हैं। इससे अपराध बढ़ता है। इस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने मुकदमों की प्रभावी पैरवी शुरू कर दी है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Wed, 25 May 2022 08:30 PM (IST)Updated: Wed, 25 May 2022 08:30 PM (IST)
Ghaziabad News: गाजियाबाद पुलिस ने प्रभावी पैरवी करके 28 मुकदमों में 26 अपराधियों को दिलाई सजा
अपराधियों के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य पेश किए गए।

साहिबाबाद [अवनीश मिश्र]। अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए पुलिस ने मुकदमों की प्रभावी पैरवी शुरू कर दी है। इसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आया है। इंदिरापुरम, कौशांबी और खोड़ा पुलिस ने दो माह में 28 मुकदमों में पैरवी करके 26 अपराधियों को सजा दिलाई। इससे अपराधियों का मनोबल टूटा है। क्षेत्र में अपराध में भी कमी आने की उम्मीद जगी।

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मुकदमों में प्रभावी पैरवी न होने के कारण अपराधियों को लाभ मिलता है। वह सजा पाने से बच जाते हैं। इससे अपराध करते रहते हैं। इससे अपराध बढ़ता है। इस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने मुकदमों की प्रभावी पैरवी शुरू कर दी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी इंदिरापुरम अभय कुमार मिश्र ने बताया कि दो माह में 28 मुकदमों में प्रभावी पैरवी की गई। अपराधियों के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य पेश किए गए।

साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने इन मुकदमों में 26 अपराधियाें को सजा सुनाई। एक ही अपराधी को तीन मुकदमों में अलग-अलग सजा हुई। इनमें गैंगस्टर, लुटेरे, चोर, शराब तस्कर आदि शामिल हैं। बतौर बानगी खोड़ा थाना पुलिस की प्रभावी पैरवी की वजह से गीतांजलि विहार के गैंगस्टर ललित मोहन कुमार उर्फ लक्की को सात साल छह का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा मिली। अर्थदंड न चुकाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास होगा। लुटेरे दीपक थापा चार साल दो माह की जेल व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा हुई।

  • थाना - अपराधी - सजा

  • - इंदिरापुरम - वैंक्टेस - जेल में बिताई गई अवधि का कारावास।
  • - इंदिरापुरम - नितीश - जेल में बिताई गई अवधि का कारावास व 15 सौ रुपया अर्थदंड।
  • - इंदिरापुरम - नितिश - 15 सौ रुपये अर्थदंड।
  • - इंदिरापुरम - सद्दाम उर्फ भोगा - जेल में बिताई गई अवधि व एक हजार रुपये अर्थदंड।
  • - इंदिरापुरम - दीपक थापा - चार साल एक माह का कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड।
  • - इंदिरापुरम - वसीम - जेल में बिताई गई अवधि व 15 सौ जुर्माना।
  • - इंदिरापुरम - अंकित - जेल में बिताई गई अवधि का कारावास व 15 सौ रुपये अर्थदंड।
  • - इंदिरापुरम - छोटे - जेल में बिताई गई अवधि का कारावास 15 सौ रुपये अर्थदंड।
  • - इंदिरापुरम - हितेंद्र कुमार - 15 सौ रुपये अर्थदंड।
  • - इंदिरापुरम - शांतनु त्यागी - 15 सौ रुपये अर्थदंड।
  • - इंदिरापुरम - सचिन - जेल में बिताई गई अवधि का कारावास व 15 सौ रुपये अर्थदंड।
  • - इंदिरापुरम - जयप्रकाश - जेल में बिताई गई अवधि का कारवास व पांच सौ रुपये अर्थदंड।
  • - इंदिरापुरम - नितीश - जेल में बिताई गई अवधि का कारावास व 15 सौ रुपये अर्थदंड।
  • - इंदिरापुरम - फुरकान - जेल में बिताई गई अवधि का कारावास व 15 सौ रुपये का रुपये अर्थदंड।
  • - इंदिरापुरम - रहीस - दो साल का कारावास व पांच सौ रुपये अर्थदंड।
  • - इंदिरापुरम - विक्रांत सिंह - 15 सौ रुपये अर्थदंड।
  • - इंदिरापुरम - जयप्रकाश - जेल में बिताई गई अवधि का कारावास व 15 सौ रुपये अर्थदंड।
  • - खोड़ा - अमन शर्मा - एक साल आठ माह सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड।
  • - खोड़ा - ललित मोहन कुमार उर्फ लक्की - सात साल छह माह का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड।
  • - खोड़ा - गुलशन उर्फ कालू - दो साल का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड।
  • - खोड़ा - अखिलेश - एक साल नौ माह का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड।
  • - खोड़ा - मदन झा व संदीप झा - 10 साल का कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड।
  • - खोड़ा - मेहर खान उर्फ मटरू - एक साल चार माह का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड।
  • - खोड़ा - गौरव - एक साल सात माह का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड।
  • - कौशांबी - जावेद - जेल में बिताई गई अवधि का कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड।
  • - कौशांबी - सद्दाम - एक साल छह माह का कारावास व एक हजा रुपये अर्थदंड।
  • - कौशांबी - मनीष - जेल में बिताई गई अवधि का कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड।
  • - कौशांबी - निर्भय - जेल में बिताई गई अवधि का कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड।

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