Ghaziabad News: संपत्ति कर में 20 प्रतिशत छूट पाने का आज शाम तक अंतिम मौका, बना लें प्लान
Ghaziabad Newsसंपत्ति कर के बिल पर एक अक्टूबर से 30 नवंबर तक 10 प्रतिशत एक दिसंबर से 31 जनवरी 2023 तक पांच प्रतिशत की ही छूट मिलेगी। इसके बाद बिल की पूरी रकम का भुगतान करना होगा। बता दें कि इस साल 4.24 लाख बिल बांटे गए हैं।
गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। Ghaziabad Property Tax: अभी तक संपत्ति कर जमा नहीं कराया है तो आज 20 प्रतिशत छूट का अंतिम दिन है। इसके बाद सिर्फ 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। छूट पाने के लिए बृहस्पतिवार को भी लोगों ने बड़ी संख्या में संपत्ति कर का भुगतान किया था। नगर निगम को एक दिन में 1.03 करोड़ रुपये मिले थे।
बढ़ाई गई थी छूट की अवधि
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डा. संजीव सिन्हा ने बताया कि इस साल 20 प्रतिशत छूट की अवधि बढ़ाई गई है। पिछले वर्ष तक संपत्ति कर 20 प्रतिशत की छूट सिर्फ 31 अगस्त तक मिलती थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 से उन करदाताओं को 20 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया गया है, जो 30 सितंबर तक अपना संपत्ति कर जमा करा देंगे।
इसीलिए इस साल एक अप्रैल से 29 सितंबर तक 109 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व की वसूली हुई है, जबकि बीते साल एक अप्रैल से 30 सितंबर तक सिर्फ 86 करोड़ रुपये जमा कराए गए थे।
आज के बाद सिर्फ 10 प्रतिशत की छूट
डा. सिन्हा बताया कि आज अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोग कर जमा कराएंगे, जिसको देखते हुए शुक्रवार को जगह-जगह शिविर लगाए जाएंगे। सभी जोनल कार्यालयों पर अतिरिक्त काउंटर की भी व्यवस्था की गई है। कर का भुगतान आनलाइन भी किया जा सकता है। आज के बाद छूट में 10 प्रतिशत की घटोतरी हो जाएगी।
संपत्ति कर के बिल पर एक अक्टूबर से 30 नवंबर तक 10 प्रतिशत, एक दिसंबर से 31 जनवरी 2023 तक पांच प्रतिशत की ही छूट मिलेगी। इसके बाद बिल की पूरी रकम का भुगतान करना होगा। बता दें कि इस साल 4.24 लाख बिल बांटे गए हैं, जिनमें 2.31 लाख नए करदाता शामिल हैं।
नगर निगम को उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 300 करोड़ रुपये से अधिक के कर की वसूली होगी, जबकि बीते साल 156 करोड़ रुपये का ही राजस्व मिला था।