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Ghaziabad Lockdown: गाजियाबाद में वीकेंड लाॅकडाउन में जारी रहेंगी आवश्यक सेवा व औद्योगिक गतिविधियां

Ghaziabad Weekend Lockdown वीकेंड लाकडाउन शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान सूक्ष्म लघु कुटीर एवं वृहद औद्योगिक इकाईयों कोविङ-19 के दिशा निर्देशों के अनुपालन के साथ के संचालन की छूट होगी।

By Prateek KumarEdited By: Published: Fri, 23 Apr 2021 09:40 PM (IST)Updated: Fri, 23 Apr 2021 09:46 PM (IST)
Ghaziabad Lockdown: गाजियाबाद में वीकेंड लाॅकडाउन में जारी रहेंगी आवश्यक सेवा व औद्योगिक गतिविधियां
कर्मचारियों को फैक्ट्री की ओर से जारी पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य।

गाजियाबाद [शाहनवाज अली]। कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए शासन की ओर से शनिवार व रविवार को वीकेंड लाकडाउन लागू किया गया है। इसमें सूक्ष्म, लघु कुटीर एवं वृहद औद्योगिक इकाईयों के संचालन तथा औद्योगिक इकाई में कार्य हेतु श्रमिकों को आने-जाने की पाबंदी नहीं होगी, लेकिन उन्हें फैक्ट्री की ओर से जारी पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके अलावा दवा, दूध, सब्जी व किराना दुकानें सुबह सात से रात आठ बजे तक नियमों के अनुपालन में खुलेंगी।

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दवा, दूध, सब्जी व किराना दुकानें सुबह सात से रात आठ बजे तक खुलेंगी

वीकेंड लाकडाउन शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान सूक्ष्म, लघु कुटीर एवं वृहद औद्योगिक इकाईयों कोविङ-19 के दिशा निर्देशों के अनुपालन के साथ के संचालन की छूट होगी। लाकडाउन के दौरान इकाइयों के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र दिखाकर कार्यरत कर्मचारी घर से इकाई व काम के बाद घर आवागमन कर सकेगा। इसके अलावा केवल आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। इस दौरान अतिआवश्यक सेवा जारी रहने के साथ ही शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का वृहद अभियान चलेगा। आवश्यक सेवाओं व औद्योगिक इकाइयों को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद रहेगा।

यहां जानें पूरी गाइडलाइन

  • उपचार के लिए मरीजों व उनके तीमारदारों को आने-जाने दिया जाएगा
  • मीडिया कर्मियों व कर्मयोगियों को आवागमन की छूट
  • शादी कार्ड दिखाकर आ-जा सकेंगे, लेकिन नियमों का पालन अनिवार्य- बेवजह घरों से बाहर निकलने पर सख्ताई से रोक रहेगी
  • बाजार, सब्जी मंडी व सोसायटियों में सफाई और सैनिटाइजेशन कराया जाएगा
  • बाजार और कार्यालय इन दोनों दिन बंद रहेंगे

59 घंटे का लाॅकडाउन

कोरोना संक्रमण रोकने के लिए शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक 59 घंटे का लाकडाउन है। इस दौरान राशन, दूध, दवा समेत आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगी। फैक्ट्रीकर्मियों को आइडी कार्ड दिखाकर घर पर व काम पर आने-जाने दिया जाएगा।

अजय शंकर पांडेय, जिलाधिकारी

पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य

साप्ताहांत लाकडाउन के दौरान शनिवार व रविवार को औद्योगिक इकाइयां कोविड-19 के अनुपालन में संचालित होंगी। इस दौरान उद्यमी, कर्मचारी के आने-जाने पर रोक नहीं होगी। पुलिस द्वारा रोके जाने उद्योग की ओर से जारी पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। दिल्ली से आने-जाने वाले कर्मचारियों व उद्यमियों को वहां से मिले ई-पास उत्तर प्रदेश में भी मान्य होंगे। इसके लिए सभी थानाध्यक्षों को पुलिस-प्रशासन की ओर से निर्देशित कर दिया गया है।

बीरेंद्र कुमार, संयुक्त आयुक्त उद्योग


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