Ghaziabad: ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में अखबार वितरण करने से कर्मयोगियों को न रोका जाए; डीएम
ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में अखबार वितरण करने वाले कर्मयोगियों को न रोका जाए। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में अखबार वितरण करने वाले कर्मयोगियों को न रोका जाए। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उनका कहना है कि समाचार पत्र देश-दुनिया की जानकारी का माध्यम हैं। एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स (एओए) फ्लैट मालिकों से देश-दुनिया की सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार नहीं छीन सकतीं। डीएम ने आदेश में स्पष्ट कहा है कि इस संबंध में किसी को कठिनाई हो तो एडीएम सिटी शैलेंद्र सिंह से 0120-2828411 से शिकायत कर सकते हैं।
लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर एओए ने अखबार वितरण करने वाले कर्मयोगियों के सोसायटी में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। कुछ सोसायटियों में फ्लैट मालिकों ने एओए की इस गैरकानूनी पाबंदी का विरोध किया था। इसकी शिकायत जिला प्रशासन समेत कई अधिकारियों से की थी। कर्मयोगियों ने भी इस बारे में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था।
कर्मयोगियों ने शिकायत की थी कि उनके पास अखबार मंगाने के लिए ग्राहकों के फोन आते हैं। सोसायटी के अंदर न जा पाने के कारण वे अखबार का वितरण नहीं कर पाते हैं। न ही ग्राहकों से पिछले महीनों में बांटे गए अखबार के पैसे एकत्र करने जा पा रहे हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए शनिवार को जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है कि सोसायटियों में अखबार वितरण के लिए कर्मयोगियों को प्रवेश करने दिया जाए। जिन्हें जरूरत है, उनके फ्लैट तक अखबार पहुंचने दिया जाए। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि एओए और आरडब्ल्यूए को पाबंदी लगाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने नगर निगम और जीडीए को अपने क्षेत्र की सोसायटियों तक यह आदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है।
मेड, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर को सोसायटी में प्रवेश की इजाजत
सोसायटियों में मेड, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, एसी मैकेनिक समेत अन्य सेवाप्रदाता जा सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि इन्हें रोका नहीं जा सकता। फ्लैट मालिक इनकी सेवाएं चाहते हैं तो उन्हें जाने दिया जाए। आदेश में यह भी कहा है कि सेवाएं लेने वाले लोग इनके स्वास्थ्य और कोरोना से बचाव के उपायों को ध्यान रखें। एओए और आरडब्ल्यूए इनके संबंध में अपना परामर्श दे सकती है, लेकिन रोक लगाने का अधिकार उन्हें नहीं है। जिलाधिकारी ने आदेश में स्पष्ट किया है कि कंटेनमेंट जोन में इनकी सेवाएं नहीं ली जा सकतीं।
दो महीने से अखबार नहीं पहुंच रहा था। बड़ी परेशानी हो रही थी। जिलाधिकारी की गाइडलाइन आ गई हैं तो अखबार फ्लैट तक पहुंचना शुरु हो जाएगा। इसके लिए उनका धन्यवाद। लेकिन यह कदम काफी पहले उठ जाता तो इतने दिन अखबार से दूरी न बनती।
राजनगर एक्सटेंशन के रहने वाले नीरज शर्मा और हिमालया तनिष्क ने कहा कि जिलाधिकारी के आदेश का लंबे वक्त से इंतजार था। अखबार से देश-दुनिया की सटीक जानकारी मिलती है। अखबार वितरण के लिए कर्मयोगियों को आने की अनुमति देने के लिए मेरी कई बार एओए पदाधिकारियों से कहासुनी हुई। अब अखबार फ्लैट तक पहुंचेगा, यह जानकर अच्छा लगा।
पैरामाउंट सिंफनी, क्रॉसिंग रिपब्लिक की रहने वाली नमिता गौड़ ने कहा कि एओए की मनमानी की वजह से सोसायटी के लोग अखबार नहीं पढ़ पा रहे थे। समाचार पत्र वितरण को लेकर जिलाधिकारी का आदेश आने से सुखद अहसास हुआ है। दो महीने से ऑनलाइन ही अखबार पढ़ रहे थे। अखबार हाथ में लेकर उसे पढ़ने का आनंद ही अलग आता है।