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    Bulldozer Action: गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों पर जमकर गरजा बुलडोजर, एक्शन से पूरे इलाके में मचा हड़कंप

    Updated: Fri, 07 Mar 2025 03:36 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ जीडीए का अभियान जारी है। जीडीए की टीम ने नूरनगर और अटौर में अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। इस दौरान बुलडोजर से अवैध कॉलोनियों की चारदीवारी भी तोड़ी गई। वहीं कार्रवाई के दौरान स्थानीय सुपरवाइजर के साथ धक्का-मुक्की की गई। इतना ही नहीं हत्या की धमकी भी दी गई।

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    गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों पर जमकर बुलडोजर गरजा। जागरण फोटो

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने बृहस्पतिवार को भी अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर लेकर ध्वस्तीकरण अभियान जारी रखा। जोन-एक प्रवर्तन टीम ने नूरनगर में करीब छह हजार वर्ग मीटर में विकसित की जा रही कॉलोनी में प्लॉटिंग की बाउंड्री को ध्वस्त किया गया।

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    इससे पूर्व भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई (Bulldozer Action) के बावजूद अवैध प्लॉटिंग करने पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया। वहीं, भनेड़ा खुर्द में करीब 10 हजार वर्ग मीटर अवैध कॉलोनी की चारदीवारी को ध्वस्त किया गया।

    ध्वस्तीकरण के बावजूद अनाधिकृत रूप से प्लॉटिंग कार्य किया गया

    जीडीए की प्रवर्तन जोन-एक टीम खसरा संख्या 225 नूरनगर पहुंची, जहां करीब छह हजार वर्ग मीटर में शौकी चौधरी द्वारा 13 जून 2024, 27 जून 2024, 13 दिसंबर 2024 व 11 फरवरी 2025 में ध्वस्तीकरण के बावजूद अनाधिकृत रूप से प्लॉटिंग कार्य किया गया।

    सुपरवाइजर के साथ धक्का-मुक्की और हत्या की धमकी

    जीडीए टीम ने चारदीवारी का ध्वस्तीकरण कर थाना नंदग्राम थाने में शौकी चौधरी पर केस दर्ज कराया। शौकी चौधरी द्वारा ग्रीन बेल्ट एरिया में अवैध रूप से गेट लगा जीडीए के बोर्ड को भी ध्वस्त किया गया था। स्थानीय सुपरवाइजर के साथ धक्का-मुक्की और हत्या की धमकी दी गई। उक्त मामलों में आरोपित शौकी चौधरी को नामजद किया गया।

    विकसित की जा रही थी अवैध कॉलोनियां

    वहीं, प्रवर्तन प्रभारी जोन एक ने बताया कि पवन द्वारा खसरा संख्या 996 ग्राम भनेड़ा खुर्द अटौर रोड पर करीब 10 हजार वर्ग मीटर, महिपाल द्वारा खसरा संख्या 994 में अटौर में पांच हजार वर्ग मीटर, सतीश सहलोत द्वारा खसरा संख्या 993 अटौर में पांच हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों में सड़क, बाउंड्रीवाल, साइट कार्यालय को ध्वस्त किया। कॉलोनाइजर के विरोध करने पर पुलिसबल ने उन्हें मौके से खदेड़ दिया।

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    HC में होटल सील केस की पत्रावली प्रस्तुत न करने पर सिटी मजिस्ट्रेट तलब

    गाजियाबाद के बजरिया क्षेत्र में होटल सील करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिटी मजिस्ट्रेट से पत्रावली दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। समय पर केस से जुड़े कागजात दाखिल न करने पर पेश होने के आदेश दिए हैं।

    बता दें कि गत सितंबर 2024 में बजरिया स्थित होटलों में पुलिस ने अनैतिक गतिविधियों के चलते कार्यवाही की थी, जिस पर प्रशासन ने कार्यवाही की जद में आए होटलों को सील करने के आदेश जारी किए थे।

    इस मामले में एक होटल संचालक विकास कुमार ने होटल चलाने के समस्त दस्तावेज व एनओसी के बावजूद पुलिस प्रशासन द्वारा होटल को गलत तरीके से सील करने को लेकर याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

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    सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन की ओर से अदालत के समक्ष दस्तावेज पेश नहीं किए गए। हाई कोर्ट ने गाजियाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट को समस्त दस्तावेजों के साथ 17 मार्च को अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं।