नगर निकाय चुनाव की तारीख तय, महापौर 25 तो पार्षद प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे 2 लाख
गर पंचायत अध्यक्ष व सदस्य नगर पालिका परिषद की खर्च सीमा डेढ़ लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। इसके साथ नगर पंचायत सदस्य 30 हजार रुपये अपने चुनाव पर खर्च कर सकेंगे।
गाजियाबाद [जेएनएन]। नगर निकाय चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही निर्वाचन आयोग ने महापौर व पार्षद प्रत्याशियों का चुनावी खर्चा भी तय कर दिया है। इस बार महापौर अधिकतम 25 लाख रुपये चुनाव में खर्च कर सकेंग। इसके साथ पार्षद प्रत्याशी के लिए दो लाख रुपये की व्यय सीमा निर्धारित की गई है।
41 से 55 वार्ड वाली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी की खर्च सीमा आठ लाख रुपये तय की गई है। 25 से 40 वार्ड वाली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए छह लाख रुपये निर्धारित किया गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष व सदस्य नगर पालिका परिषद की खर्च सीमा डेढ़ लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। इसके साथ नगर पंचायत सदस्य 30 हजार रुपये अपने चुनाव पर खर्च कर सकेंगे।
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