अमनमणि त्रिपाठी पर चलेगा पत्नी की हत्या का केस, कोर्ट ने दिया आदेश
अमनमणि पर पत्नी की हत्या का मुकदमा चलेगा, मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 मई की तारीख निर्धारित की है।
गाजियाबाद (जेएनएन)। पत्नी की हत्या के आरोपी विधायक अमनमणि त्रिपाठी पर मंगलवार को सीबीआई कोर्ट ने आरोप तय कर दिए है। अब अमनमणि पर पत्नी की हत्या का मुकदमा चलेगा। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 मई की तारीख निर्धारित की है।
पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी के खिलाफ पत्नी सारा सिंह की हत्या करने का आरोप सारा की मां ने लगाया था। अमनमणि के खिलाफ मंगलवार को आरोप तय किए जाने के मामले में सुनवाई की गई। सीबीआई के लोक अभियोजन अधिकारी ने दलील देते हुए कहा कि अमनमणि के खिलाफ आरोप तय किए जाने के पर्याप्त सबूत हैं।
उसने सारा सिंह की अपने अज्ञात दोस्तों के साथ मिलकर गला घोंटकर योजनाबद्ध तरीके से हत्या की थी। हत्या को दुर्घटना में बदलने के लिए नाटकीय ढंग से कार को खेत में गिरा दिया था। इसके बाद शोर मचा दिया ताकि लोग उसे दुर्घटना समझ लें।
सारा सिंह की गला घोटकर हत्या किए जाने की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी है। साथ ही बताया कि लखनऊ से कार से चलने के दौरान अमनमणि ने रास्ते में सारा सिंह की पिटाई भी की थी। कोर्ट ने दलील सुनने के बाद अमनमणि पर आरोप तय कर दिए।
क्या है मामला: अमनमणि त्रिपाठी 9 जुलाई 2015 को पत्नी सारा सिंह के साथ कार से दिल्ली रवाना हुए थे। रास्ते में फिरोजाबाद के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में सारा सिंह की मौत हो गई थी, मगर अमनमणि को चोट नहीं आई थी। सारा की मां ने दुर्घटना को हत्या बताते हुए अमनमणि के खिलाफ फिरोजाबाद के एसएसपी को तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी।
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सीबीआई से जांच कराने की मांग: सारा की मां की शिकायत पर पुलिस ने अमनमणि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। सारा की मां ने शासन को प्रार्थना पत्र देते हुए कहा था कि उसे यूपी पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, इसलिए केस की जांच सीबीआई से कराई जाए। इसके बाद शासन ने केस की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर दी थी।
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