हत्या में दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद
हापुड़ के ¨सभावली थाना क्षेत्र में प्रेमी के साथ मिलकर पति को जहर देने वाली पत्नी और प्रेमी को अदालत में दोषी करार दिए जाने के बाद शुक्रवार को सजा पर बहस हुई। अदालत ने दोषी महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद और 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पांच वर्ष पहले घर में अबरार नाम के व्यक्ति का शव उसके घर से मिला था। इस मामले में बृहस्पतिवार को अपर जिला जज कुणाल वेपा की अदालत में अबरार हत्याकांड में अंतिम सुनवाई हुई। अदालत ने मृतक के छह वर्षीय बेटे जैद समेत परिवार के तीन सदस्यों की गवाही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृतक की पत्नी को हत्या का दोषी ठहराया था।
जासं, गाजियाबाद : हापुड़ के ¨सभावली थाना क्षेत्र में प्रेमी के साथ मिलकर पति को जहर देने वाली पत्नी और प्रेमी को अदालत में दोषी करार दिए जाने के बाद शुक्रवार को सजा पर बहस हुई। अदालत ने दोषी महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद और 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पांच वर्ष पहले घर में अबरार नाम के व्यक्ति का शव उसके घर से मिला था। इस मामले में बृहस्पतिवार को अपर जिला जज कुणाल वेपा की अदालत में अबरार हत्याकांड में अंतिम सुनवाई हुई। अदालत ने मृतक के छह वर्षीय बेटे जैद समेत परिवार के तीन सदस्यों की गवाही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृतक की पत्नी को हत्या का दोषी ठहराया था।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता अनिल शर्मा ने बताया कि दोषी दोनों अभियुक्तों की सजा पर अदालत में बहस हुई। अभियुक्त फिरासत के मृतक अबरार की पत्नी से अवैध संबंध थे। दोनों एक ही गांव में पड़ोसी है। अबरार दिल्ली में काम करता था। महीने में एक बार छुट्टी पर गांव में परिवार के पास आता था। घटना की रात 10 मई 2014 को फिरासत बहाने से अबरार के घर आया और दोनों ने शराब पी। इसी बीच अबरार बाथरुम चला गया। उसी दौरान फिरासत ने जहर की पुड़िया उसकी पत्नी को दिया और कहा कि जहर को पीसकर अबरार के गिलास में मिला दो। प्रेमी के कहने पर पत्नी ने जहर पीसकर गिलास में डाल दिया। जहर मिली शराब पिलाने के बाद फिरासत चला गया। अबरार और उसके बच्चे भी सो गए। सुबह अबरार कमरे में मृत मिला था। अदालत में मृतक के बेटे जैद ने घटना की रात की कहानी बताई। अबरार के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहरीले पदार्थ की पुष्टि हुई थी।