मां-बेटे को छह वर्ष की सजा
दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में कोर्ट ने पति और सास को छह साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जगमोहन शर्मा ने बताया कि जालंधर पंजाब में रहने वाली आरती की शादी 20 अप्रैल 22016 को ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की राम पार्क कॉलोनी में रहने वाले संजू के साथ हुई थी। संजू और उसका परिवार शादी में मिले दहेज से खुश नहीं था। वह आरती पर और दहेज लाने के लिए दबाव डालते थे। यह बात आरती ने अपने भाई दीपक त्यागी को बताई थी। इसके बाद दीपक त्यागी ने संजू को वर्ष 2016 की दीवाली को एक लाख रुपये दिए थे। इसके कुछ दिन बात तक सब कुछ ठीक रहा। मगर बाद में संजू फिर आरती का उत्पीड़न करने लगा। 9 जुलाई 2017 को आरती ने परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
- मां-बेटे पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में कोर्ट ने पति और सास को छह साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जगमोहन शर्मा ने बताया कि जालंधर में रहने वाली आरती की शादी 20 अप्रैल 22016 को ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की राम पार्क कॉलोनी में रहने वाले संजू के साथ हुई थी। संजू और उसका परिवार शादी में मिले दहेज से खुश नहीं था। वह आरती पर और दहेज लाने के लिए दबाव डालते थे। यह बात आरती ने अपने भाई दीपक त्यागी को बताई थी। इसके बाद दीपक त्यागी ने संजू को वर्ष 2016 की दीवाली को एक लाख रुपये दिए थे। इसके कुछ दिन बात तक सब कुछ ठीक रहा। मगर बाद में संजू फिर आरती का उत्पीड़न करने लगा। 9 जुलाई 2017 को आरती ने परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पड़ोसियों ने मामले की जानकारी मृतका के भाई को फोन पर दी। दीपक ने मौके पर पहुंचकर मृतका के पति संजू और सास बेबी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।