दो छात्रों से कुकर्म के दोषी मौलाना को 10 साल कैद
दो छात्रों से कुकर्म के दोषी मौलाना को विशेष पॉक्सो एक्ट की न्यायाधीश की अदालत ने दोषी मौलाना को 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ में उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : दो छात्रों से कुकर्म के दोषी मौलाना को विशेष पॉक्सो एक्ट की न्यायाधीश की अदालत ने दोषी मौलाना को 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ में उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
अधिवक्ता रणवीर ¨सह डागर ने बताया कि मामला साहिबाबाद थानाक्षेत्र का है। इलाके के एक गांव में रहने वाले सात व नौ वर्षीय दो भाई यहीं स्थित एक मदरसे में पढ़ते थे। वह यहीं रहते थे। माह में सिर्फ एक बार घर जाते थे। आरोप है कि मदरसे में मौलाना इन दोनों सगे भाईयों से कुकर्म करता था। सात अगस्त 2015 को दोनों भाई घर पहुंचे तो परिजनों को कुकर्म के बारे जानकारी दी। परिजनों ने साहिबाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इस पर पुलिस ने आरोपित मौलाना नदीम को गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई विशेष अदालत में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को अदालत ने मौलाना नदीम को 10 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि में से 20-20 हजार रुपये की रकम पीड़ितों को दिए जाने के आदेश भी अदालत ने दिए हैं।