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युवक की हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद

अपर जिला सत्र एवं न्यायालय ने सोमवार को मामूली विवाद में युवक की हत्या में दोषी करार दिए गए तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव की अदालत ने तीनों आरोपितों पर साढ़े 39-39 हजार रुपये का जुर्माना है। शुक्रवार को अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था।

By JagranEdited By: Published: Mon, 27 Jan 2020 06:34 PM (IST)Updated: Mon, 27 Jan 2020 06:34 PM (IST)
युवक की हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद
युवक की हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : अपर जिला सत्र एवं न्यायालय ने सोमवार को मामूली विवाद में युवक की हत्या में दोषी करार दिए गए तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव की अदालत ने तीनों आरोपितों पर साढ़े 39-39 हजार रुपये का जुर्माना है। शुक्रवार को अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था।

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कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक साहिबाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में रहने वाला साजिद 11 फरवरी 2019 को किसी काम से इंदिरापुरम गया था। रास्ते में उसकी कहासुनी नवाब, महबूब और अबुल हसन से हुई थी। इन लोगों ने साजिद की पिटाई कर दी। साजिद को गंभीर अवस्था में जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। अगले दिन साजिद के भाई शाहनवाज ने तीनों आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए अदालत ने पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर नवाब, महबूब और अबुल हसन को दोषी करार दिया था। इस मामले में सोमवार को अदालत में सजा पर बहस हुई। विपक्ष के अधिवक्ताओं ने कम से कम सजा दिए जाने की मांग करते हुए अपनी दलीलें दी। वहीं, अभियोजन पक्ष ने मृत्यु दंड की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


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