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हत्या व जानलेवा हमले के मामले में दो को उम्र कैद

मसूरी थानाक्षेत्र में हुए हत्या व जानलेवा हमले के मामले शनिवार को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट बीना चौधरी की अदालत ने दो दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ में प्रत्येक आरोपित पर 70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। मामूली विवाद में आरोपितों ने मां-बेटे को गोली मारी थी। बेटे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था।

By JagranEdited By: Published: Sat, 29 Sep 2018 07:56 PM (IST)Updated: Sat, 29 Sep 2018 07:56 PM (IST)
हत्या व जानलेवा हमले के मामले में दो को उम्र कैद
हत्या व जानलेवा हमले के मामले में दो को उम्र कैद

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : मसूरी थानाक्षेत्र में हुए हत्या व जानलेवा हमले के मामले शनिवार को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट बीना चौधरी की अदालत ने दो दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ में प्रत्येक आरोपित पर 70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। मामूली विवाद में आरोपितों ने मां-बेटे को गोली मारी थी। बेटे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जगमोहन शर्मा ने बताया कि घटना मसूरी थानाक्षेत्र की है। मामले में राजबाला ने मुकदमा दर्ज कराया था। उसका आरोप था कि 27 मई 2013 की रात करीब 10.45 बजे पड़ोस में रहने वाले अशोक का दामाद बोबी उर्फ प्रेमवीर निवासी मथुरा साथी अमरवीर उर्फ कालिया निवासी अलीगढ़ व संजीव निवासी महामाया नगर के साथ आया और उनके घर में गाड़ी खड़ी कर दी। इस पर राजबाला ने उनसे अपने रिश्तेदार के यहां गाड़ी खड़ी करने को कहा तो तीनों आरोपितों ने उसे गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर पीड़िता का बेटा अजय कमरे से निकलकर आरोपितों की तरफ दौड़ा तो उन्होंने उसे भी गोली मार दी। गंभीरावस्था में मां-बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया। यहां उपचार के दौरान अजय ने दम तोड़ दिया, जबकि राजबाला लंबे उपचार के बाद ठीक हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद शनिवार को अदालत ने बोबी उर्फ प्रेमवीर व अमरवीर उर्फ कालिया को हत्या व जानलेवा हमले के मामले में उम्र कैद के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। साक्ष्यों के अभाव में तीसरे आरोपित संजीव को शुक्रवार को ही बरी कर दिया गया था।


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