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कोरोना पॉजीटिव मिलने पर 24 घंटे से ज्यादा बंद नहीं होंगे उद्योग

कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन के चलते करीब दो माह बंद रहे उद्योगों के लिए राहत भरी खबर है। अब इकाई में कोरोना पॉजीटिव मिलने पर 24 घंटे से अधिक कोई उद्योग बंद नहीं होगा लेकिन इसे पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा। इसका खर्च फैक्ट्री का मालिक ही उठाएगा। जबकि अभी तक पूरी फैक्ट्री को 14 दिन के लिए बंद करने का नियम था।

By JagranEdited By: Published: Tue, 02 Jun 2020 10:27 PM (IST)Updated: Wed, 03 Jun 2020 06:07 AM (IST)
कोरोना पॉजीटिव मिलने पर 24 घंटे से ज्यादा बंद नहीं होंगे उद्योग
कोरोना पॉजीटिव मिलने पर 24 घंटे से ज्यादा बंद नहीं होंगे उद्योग

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन के चलते करीब दो माह बंद रहे उद्योगों के लिए राहत भरी खबर है। अब इकाई में कोरोना पॉजीटिव मिलने पर 24 घंटे से अधिक कोई उद्योग बंद नहीं होगा, लेकिन इसे पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा। इसका खर्च फैक्ट्री का मालिक ही उठाएगा। जबकि अभी तक पूरी फैक्ट्री को 14 दिन के लिए बंद करने का नियम था।

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बीरेंद्र कुमार, उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र ने बताया कि लॉकडाउन-5 के साथ ही उद्योगों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से एक ओर राहत का ऐलान किया गया है। किसी भी औद्योगिक इकाई में काम करने वाले वर्कर का टेस्ट के बाद कोरोना संक्रमित निकलने पर उस वर्कर के संपर्क में आने वाले लोगों को 14 दिनों के कोरंटाइन कर दिया जाएगा। वहीं, संबंधित इकाई को 24 घंटे के लिए सील करने के साथ ही सैनिटाइज कराया जाएगा। सैनिटाइजेशन का खर्च उद्यमी को खुद उठाना होगा। प्रदेश सरकार के शासनादेश को लेकर जिला उद्योग केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार इससे पूर्व किसी भी फैक्ट्री में कोरोना पॉजीटिव केस मिलने पर पूरी इकाई को 14 दिन के लिए सील करने का प्रावधान था। प्रदेश सरकार के इस आदेश के बाद अब उद्यमियों को राहत मिली है। हालांकि अभी तक किसी भी इकाई में कोरोना संक्रमित मामला सामने नहीं आया है। उद्यमियों से शासन की ओर से मिले दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने की अपील की जा रही है। वहीं सहायक कारखाना ने भी कई इकाईयों का निरीक्षण कर कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप इकाईयों के संचालन को परखा।


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