नोएडा अथॉरिटी को मिली बीस फरवरी तक की मोहलत
स्त्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की 34 करोड़ की बकाया राशि जमा न करने पर आयकर विभाग ने नोएडा प्राधिकरण को सुनवाई के बाद बीस फरवरी तक की ओर मोहलत दे दी है। कानपुर एवं लखनऊ जोन के आयकर आयुक्त (टीडीएस) मनीष मिश्रा एवं संयुक्त आयकर आयुक्त (टीडीएस)स्मिता सिंह के समक्ष मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद नोएडा प्राधिकरण को बकाया जमा करने अथवा सुधार करने के लिए यह समय दिया गया है। संयुक्त आयकर आयुक्त टीडीएस स्मिता सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उ
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : स्त्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की 34 करोड़ की बकाया राशि जमा न करने पर आयकर विभाग ने नोएडा प्राधिकरण को सुनवाई के बाद बीस फरवरी तक की ओर मोहलत दे दी है। कानपुर एवं लखनऊ जोन के आयकर आयुक्त (टीडीएस) मनीष मिश्रा एवं संयुक्त आयकर आयुक्त (टीडीएस) स्मिता सिंह के समक्ष मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद नोएडा प्राधिकरण को बकाया जमा करने अथवा सुधार करने के लिए यह समय दिया गया है।
संयुक्त आयकर आयुक्त टीडीएस स्मिता सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उनके मुताबिक नोएडा द्वारा एक प्राधिकृत अफसरों की एक टीम आयकर आयुक्त एवं उनके समक्ष पेश हुए। इस दौरान बकाया जमा कराए जाने के लिए बीस फरवरी तक का समय मांगा गया। सुनवाई के बाद आयकर आयुक्त द्वारा समय दे दिया गया है। इसके बाद बकाया जमा न करने की सूरत में अटैच किए खाता से उक्त बकाया की कटौती कर ली जाएगी। बता दें कि नोएडा अथॉरिटी का एक बैंक खाता आयकर विभाग द्वारा पूर्व में ही अटैच कर लिया गया है। खाता अटैच होने के बाद प्राधिकरण ने 31 जनवरी तक की मोहलत मांगी थी।