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फैजाबाद व लखीमपुर खीरी के घोटाले में अदालत ने चार्जशीट का संज्ञान लिया

एनआरएचएम योजना के तहत उत्तर प्रदेश के फैजाबाद व लखीमपुर खीरी में दवा व उपकरण की खरीद में हुए लाखों के घोटाले में सीबीआइ द्वारा पेश की गई तीन चार्जशीट का बृहस्पतिवार को विशेष अदालत ने संज्ञान लिया। अदालत ने तीनों मामलों में आरोपितों के समन जारी करने के आदेश दिए। तीनों मामलों में सुनवाई को अगली तारीख 26 सितंबर नियत की गई है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 Sep 2018 08:30 PM (IST)Updated: Fri, 07 Sep 2018 08:30 PM (IST)
फैजाबाद व लखीमपुर खीरी के घोटाले में अदालत ने चार्जशीट का संज्ञान लिया
फैजाबाद व लखीमपुर खीरी के घोटाले में अदालत ने चार्जशीट का संज्ञान लिया

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : एनआरएचएम योजना के तहत उत्तर प्रदेश के फैजाबाद व लखीमपुर खीरी में दवा व उपकरण की खरीद में हुए लाखों के घोटाले में सीबीआइ द्वारा पेश की गई तीन चार्जशीट का बृहस्पतिवार को विशेष अदालत ने संज्ञान लिया। अदालत ने तीनों मामलों में आरोपितों के समन जारी करने के आदेश दिए। तीनों मामलों में सुनवाई को अगली तारीख 26 सितंबर नियत की गई है।

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सीबीआइ के लोक अभियोजक ने बताया कि फैजाबाद में एनआरएचएम घोटाला वर्ष 2010-11 में हुआ था। आरोप है कि तत्कालीन सीएमओ स्टोर डा. निर्मल श्रीवास्तव, विक्रमजीत, एक फर्म व अन्य ने साजिश के तहत दवा व उपकरण की खरीद में लाखों का घोटाला किया। दूसरा मामला लखीमपुर खीरी में वर्ष 2010-11 में हुए लाखों के घोटाले का है। इस मामले में सीबीआइ ने एनआरएचएम योजना के तत्कालीन प्रशासनिक अफसर एसपी पांडेय, हिना खान, सुरेंद्र कुमार पांडेय, ब्रहमदेव पांडेय, देवेंद्र कुमार शुक्ला, महेंद्र कुमार पांडेय व अन्य को आरोपित किया है। तीसरा मामला भी लखीमपुर खीरी का है। इसमें सीबीआइ ने तत्कालीन एसीएमओ राजेंद्र ¨सह, एसपी पांडेय, सुरेंद्र कुमार पांडेय व अन्य को आरोपित किया है।


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