दहेज हत्या में पति, सास व ससुर को दस साल कैद
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-5 जगदीश प्रसाद की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति, सास, ससुर को सजा सुनाई। प्रत्येक को 10 साल कैद के साथ 11 हजार रुपये जुर्माना लगाया। मामला मुरादनगर थानाक्षेत्र का है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-5 जगदीश प्रसाद की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति, सास, ससुर को सजा सुनाई। प्रत्येक को 10 साल कैद के साथ 11 हजार रुपये जुर्माना लगाया। मामला मुरादनगर थानाक्षेत्र का है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल शर्मा ने बताया कि मेरठ के जानी थानाक्षेत्र में रहने वाले यामीन ने बेटी गुलिस्तां की शादी वर्ष 2010 में मुरादनगर निवासी रहीमुद्दीन से की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज में 1.5 लाख रुपये की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर वर्ष 2013 में ससुराल वाले उसे मायके छोड़ गए। इस पर मायके वालों ने एक लाख रुपये ससुराल वालों को दिए, जिसके बाद 10 अगस्त 2013 को वह विवाहिता को वापस लेकर गए। मगर कुछ दिन बाद ससुराल वाले 50 हजार रुपये के लिए पीड़िता को परेशान करने लगे। मांग पूरी न होने पर 21 अगस्त 2013 को ससुराल वालों ने पहले गुलिस्तां को पीटा और फिर जहर दे दिया। अगले दिन 22 अगस्त को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में पीड़िता ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मृतका के पति रहीमुद्दीन, ससुर शेरदीन व सास मीरजहां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10 साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।