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दहेज हत्या में पति दोषी करार, सजा पर बहस 24 को

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सत्यप्रकाश त्रिपाठी की अदालत ने दहेज हत्या में आरोपित पति को बुधवार को दोषी करार दिया। मामला लोनी की लक्ष्मी गार्डन कॉलोनी में वर्ष 2011 का है। सजा पर बहस के लिए 24 सितंबर की तारीख नियत की गई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Sep 2018 07:28 PM (IST)Updated: Wed, 19 Sep 2018 07:28 PM (IST)
दहेज हत्या में पति दोषी करार, सजा पर बहस 24 को
दहेज हत्या में पति दोषी करार, सजा पर बहस 24 को

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सत्यप्रकाश त्रिपाठी की अदालत ने दहेज हत्या में आरोपित पति को बुधवार को दोषी करार दिया। मामला लोनी की लक्ष्मी गार्डन कॉलोनी में वर्ष 2011 का है। सजा पर बहस के लिए 24 सितंबर की तारीख नियत की गई है।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अप्रैल 2010 में शबनम की शादी शारिक से हुई थी। दोनों लोनी की लक्ष्मी गार्डन कॉलोनी में रह रहे थे। आरोप है कि दहेज में 50 हजार रुपये की मांग को लेकर पति शबनम को प्रताड़ित करता था। सितंबर 2011 में पत्नी ने घरेलू कामकाज के लिए ड्रम खरीदने को पति से 700 रुपये मांगे तो वह गुस्सा गया। आरोप है कि आवेश में आकर उसने मिट्टी का तेल छिड़क शबनम को आग लगा दी। 17 दिन बाद उसने दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ दिया। अभियोजन व बचाव दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सत्यप्रकाश त्रिपाठी की अदालत ने बुधवार को आरोपित पति शारिक को दोषी करार दिया।


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