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पति व सास को तीन साल की कैद

एडीजे प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश सुधीर कुमार ने दहेज की मांग को लेकर विवाहिता का उत्पीड़न और जानलेवा हमला करने के मामले में महिला के पति और सास को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता खालिद खान ने बताया कि दिल्ली के मयूर विहार निवासी नरेंद्र सिघल ने अपनी बेटी गीतिका की शादी 27 फरवरी 2009 को गाजियबाद के शास्त्रीनगर निवासी गोविद अग्रवाल के साथ की थी। गीतिका चार्टेड अकाउंटेंट हैं और गोविद अग्रवाल नोएडा स्थित आईबीएम कंपनी में उच्च पद पर तैनात है। शादी में मिले दहेज से गोविद और उसके परिजन खुश नहीं थे। उन्होंने दहेज की मांग करते हुए गीतिका का उत्पीड़न शुरू कर दिया। गीतिका के साथ मारपीट और गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 09 Nov 2019 05:27 PM (IST)Updated: Sat, 09 Nov 2019 05:27 PM (IST)
पति व सास को तीन साल की कैद
पति व सास को तीन साल की कैद

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : एडीजे प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश सुधीर कुमार ने दहेज की मांग को लेकर विवाहिता का उत्पीड़न और जानलेवा हमला करने के मामले में महिला के पति और सास को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता खालिद खान ने बताया कि दिल्ली के मयूर विहार निवासी  नरेंद्र सिघल ने अपनी बेटी गीतिका की शादी 27 फरवरी 2009 को गाजियबाद के शास्त्रीनगर निवासी गोविद अग्रवाल के साथ की थी। गीतिका चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और गोविद अग्रवाल नोएडा स्थित आईबीएम कंपनी में उच्च पद पर तैनात है। शादी में मिले दहेज से गोविद और उसके परिजन खुश नहीं थे। उन्होंने दहेज की मांग करते हुए गीतिका का उत्पीड़न शुरू कर दिया। गीतिका के साथ मारपीट और गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया। इस मामले की रिपोर्ट गीतिका ने 9 नवंबर 2011 को कविनगर थाने में दर्ज कराते हुए गोविद अग्रवाल, जेठ सतेंद्र अग्रवाल, सास रजनी अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने कुछ दिन बाद ही सभी आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी थी। शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई कोर्ट में चली। कोर्ट ने पेश सबूत व गवाहों के बयान के आधार पर गोविद अग्रवाल और रजनी अग्रवाल को दोषी मानते हुए तीन साल की कैद और 40-40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने से प्राप्त होने वाली धनराशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का भी आदेश दिए हैं।


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