हज सफर के लिए गाइडलाइन जारी
हज सफर पर जाने वालों के लिए हज कमेटी की ओर से गाइडलाइन जारी हो गई है। आवेदन ऑनलाइन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से 10 नवंबर 2019 तक चलेगी। आवेदन के साथ हज यात्रा पर जाने के इच्छुक लोगों को अपना पासपोर्ट फोटोग्राफ बैंक में जमा राशि की रसीद के साथ अपना पता भी अपलोड करना होगा।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : हज सफर पर जाने वालों के लिए हज कमेटी की ओर से गाइडलाइन जारी हो गई है। आवेदन ऑनलाइन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से 10 नवंबर 2019 तक चलेगी। आवेदन के साथ हज यात्रा पर जाने के इच्छुक लोगों को अपना पासपोर्ट, फोटोग्राफ, बैंक में जमा राशि की रसीद के साथ अपना पता भी अपलोड करना होगा।
हज सफर पर जाने वालों के लिए इस बार हज कमेटी ने आवेदन करने के लिए पूरी डिजीटल व्यवस्था की है। इसके लिए हज कमेटी के सदस्य डा. इफ्तिखार जावेद ने बताया कि इसमें हज खिदमतगारों की भूमिका अहम होगी। आवेदक को फॉर्म के साथ-साथ पासपोर्ट के पहले और आखिरी पेज की स्कैन की हुई फोटो कॉपी व बैंक या क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिग द्वारा जमा 300 रुपये की स्कैन रसीद भी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। फॉर्म भरते समय अपना मोबाइल नंबर आवेदक को अपने पास रखना होगा, जिस पर आने वाले ओटीपी नंबर को डालने पर फॉर्म की प्रक्रिया पूरी होगी। उन्होंने बताया कि कोई भी श्रेणी चुनने एवं कुर्बानी का विकल्प भी सावधानी से भरे। पूरी तरह डिजीटल व्यवस्था के चलते अब संबंधित दस्तावेज अपलोड करने के बाद कोई भी कागजात स्टेट हज कमेटी कार्यालय में जमा करने की जरूरत नहीं होगी। आवेदक के पास आवेदन की अंतिम तिथि अथवा उससे पूर्व जारी 20 जनवरी 2021 तक वैध पासपोर्ट का होना जरूरी है।
70 साल से अधिक उम्र वाले आवेदकों का कोटा आरक्षित
हज यात्रा पर जाने वाले 70 वर्ष से अधिक उम्र के आवेदकों की लॉटरी नही निकाली जाएगी। हज कमेटी की ओर से इनका सौ प्रतिशत कोटा निर्धारित होगा। इस उम्र के आवेदकों के लिए हज का सीधा टिकट दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक का जन्म 1 जून 1950 से पूर्व होना चाहिए।
बिन महरम महिलाओं के रखी गई शर्त
हज कमेटी की ओर से जारी गाइडलाइन में तय किया गया है कि बिना महरम (पति, पिता, पुत्र, भाई) के हज सफर पर जाने वाली महिलाओं की उम्र 45 वर्ष से अधिक होना चाहिए। इसके साथ ही यह शर्त भी रखी गई है कि ऐसी महिलाएं 4 से 5 ग्रुप को ही हज सफर पर जाने की मंजूरी दी जाएगी। इस उम्र की महिलाओं का 3 का ग्रुप हुआ तो मंजूरी नहीं मिलेगी।