व्यापारियों को बड़ी राहत: गाजियाबाद में शुरू हुई ब्याज माफी योजना, पुराना टैक्स जमा करने पर 100% तक छूट
गाजियाबाद में राज्यकर विभाग ने बकायेदार व्यापारियों के लिए ब्याज माफी योजना शुरू की है, जिसमें मूल बकाया कर जमा करने पर 50 से 100 प्रतिशत तक ब्याज छूट मिलेगी।
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बकाया कर जमा करने पर ब्याज में मिलेगी 100 प्रतिशत तक छूट। जागरण
HighLights
राज्यकर विभाग ने ब्याज माफी योजना की शुरुआत की।
बकाया कर पर 50 से 100 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।
व्यापारियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क स्थापित की गई।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में राज्यकर विभाग ने बकायेदार व्यापारियों को राहत देने के लिए ब्याज माफी योजना शुरू की है। इसके तहत मूल बकाया कर जमा करने पर बकाया राशि के स्लैब के अनुसार ब्याज में 50 से 100 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।
योजना का लाभ लेने और आवेदन प्रक्रिया में व्यापारियों की मदद के लिए विभाग में हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। शुक्रवार को अपर आयुक्त अजय कुमार गौतम ने हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया।
ब्याज में 50 प्रतिशत छूट
योजना के तहत 10 लाख रुपये तक की मूल बकाया धनराशि जमा करने पर ब्याज में शत प्रतिशत छूट मिलेगी। 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के बकाये पर 90 प्रतिशत, एक से पांच करोड़ रुपये तक पर 75 प्रतिशत और पांच करोड़ रुपये से अधिक के बकाये पर ब्याज में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
उक्त जानकारी देते हुए अपर आयुक्त अजय कुमार गौतम ने बताया कि व्यापारियों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क आरंभ करते हुए अधिकारियों की तैनाती की गई है। यहां व्यापारियों को योजना की जानकारी देने के साथ आवेदन करने में भी मदद मिलेगी।
उन्होंने अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक व्यापारी इसका लाभ उठा सकें।
व्यापारियों को दी योजना की जानकारी
योजना के प्रचार-प्रसार के लिए राज्य कर विभाग के सभागार में बैठक भी आयोजित की गई। इसमें अधिवक्ताओं, व्यापार संगठनों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और व्यापार प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
विभागीय अधिकारियों ने योजना के प्रावधानों और इसके तहत मिलने वाली ब्याज छूट की जानकारी दी। बैठक में अपर आयुक्त ग्रेड-1 मोनू त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
