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गाजियाबाद वालों को बड़ी राहत, 20% छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ी

Published: Sat, 15 Aug 2026 12:00 PM (IST)

गाजियाबाद में संपत्ति कर पर 20 प्रतिशत छूट की समयसीमा 31 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी गई है। इससे शहर ...और पढ़ें

गाजियाबाद में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाई। फोटो - AI जनरेटेड

गाजियाबाद में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाई। फोटो - AI जनरेटेड

HighLights

  1. संपत्ति कर पर 20% छूट की समयसीमा बढ़ी।

  2. नई अंतिम तिथि अब 31 अगस्त 2026 तक।

  3. तीन लाख से अधिक करदाताओं को मिलेगा लाभ।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में अभी तक जिन लोगों ने संपत्ति कर नहीं जमा किया है, उनके लिए राहत भरी खबर है।

महापौर सुनीता दयाल ने संपत्ति कर पर मिलने वाली 20 प्रतिशत छूट की समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी है। पहले यह तिथि 14 अगस्त तक ही थी। इससे शहर के करीब तीन लाख करदाताओं को राहत मिल सकेगी।

ऑनलाइन पेमेंट पर 2 प्रतिशत छूट

इसके साथ ही कूड़ा सेग्रिगेशन पर 10 प्रतिशत, ब्याज पर 12 प्रतिशत और ऑनलाइन पेमेंट पर 2 प्रतिशत की छूट भी जारी रहेगी। पुराने भवनों पर मिलने वाली छूट का प्रावधान भी लागू रहेगा।

160 करोड़ संपत्ति कर की हो चुकी वसूली

अपर नगर आयुक्त एवं वरिष्ठ टैक्स प्रभारी जंग बहादुर यादव ने बताया कि नगर निगम में अब तक करीब 160 करोड़ रुपये संपत्ति कर की वसूली हो चुकी है। इनमें एक लाख 40 हजार से अधिक करदाता अपना संपत्ति कर जमा कर चुके हैं।

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उन्होंने बताया कि छूट की अवधि बढ़ने से अधिक लोगों के टैक्स जमा करने की उम्मीद है। निगम की ओर से करदाताओं से समय सीमा के भीतर संपत्तिकर जमा करने की अपील की गई है।