किस्त भुगतान न होने पर दंड ब्याज नहीं लेगा जीडीए
जीडीए अपने आवंटियों को राहत देगा। लॉकडाउन से पड़ रहे प्रभाव के कारण कोई जून तक किस्त अदा नहीं कर पाता तो उस पर दंड ब्याज नहीं लगाया जाएगा। जीडीए वीसी कंचन वर्मा ने बताया कि इस पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। फिर भी इस प्रस्ताव को बोर्ड सदस्यों से के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। उसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।
आशीष गुप्ता, गाजियाबाद : जीडीए अपने आवंटियों को राहत देगा। लॉकडाउन से पड़ रहे प्रभाव के कारण कोई जून तक किस्त अदा नहीं कर पाता तो उस पर दंड ब्याज नहीं लगाया जाएगा। जीडीए वीसी कंचन वर्मा ने बताया कि इस पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। फिर भी इस प्रस्ताव को बोर्ड सदस्यों से के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। उसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।
आरबीआइ ने हाल में लॉकडाउन को लेकर बैंकों को एडवाइजरी जारी की थी। उसमें ऋणधारकों की तीन माह की किस्त टालने के लिए कहा गया था। ज्यादातर बैंकों ने एडवाजरी को मानते हुए इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। उसमें स्पष्ट कर दिया कि तीन माह लोन की किस्त का भुगतान न होने पर किसी तरह की पेनाल्टी नहीं लगेगी। न ही रिकवरी के लिए कोई कार्रवाई की जाएगी। संकट के वक्त में इस कदम से उन लोगों को तो राहत मिल गई थी, जिन्होंने लोन लेकर फ्लैट, दुकान या प्लॉट खरीदे थे। बहुत से ऐसे लोग हैं, जिन्होंने जीडीए से संपत्ति खरीदी। लेकिन लोन न लेकर जीडीए से ही किस्तें निर्धारित करा लीं। लॉकडाउन से लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। कई लोगों ने जीडीए से भी किस्तें टालने की गुहार लगाई थी। करीब 11 हजार आवंटी जीडीए को किस्तें अदा कर रहे हैं। इस मामले में जीडीए वीसी कंचन वर्मा ने बताया कि प्राधिकरण को अपने आवंटियों का ख्याल है। सैद्धांतिक सहमति बनी है कि जून तक आवंटी किसी भी कारण किस्तें अदा नहीं कर पाते तो उन पर दंड ब्याज नहीं लगाया जाएगा। लेकिन, अंतिम निर्णय के लिए बोर्ड की सहमति ली जाएगी। उसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।