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छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल कैद

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सत्यप्रकाश त्रिपाठी की अदालत ने छेड़छाड़ के मामले में दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई। साथ में उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि में से आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी। मामला भोजपुर थानाक्षेत्र का है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 29 Nov 2018 08:14 PM (IST)Updated: Thu, 29 Nov 2018 08:14 PM (IST)
छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल कैद
छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल कैद

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सत्यप्रकाश त्रिपाठी की अदालत ने छेड़छाड़ के मामले में दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई। साथ में उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि में से आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी। मामला भोजपुर थानाक्षेत्र का है।

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वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दयाशंकर राम त्रिपाठी ने बताया कि भोजपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में युवती परिवार के साथ रहती है। 16 सितंबर 2009 की रात करीब नौ बजे वह शौच के लिए खेत में जा रही थी। तभी रास्ते में बुद्धा व सुनील ने उसे रोक लिया। आरोप था कि पीड़िता को सुनसान इलाके में लेकर जाकर छेड़छाड़ की गई व दुष्कर्म किया। मामले में पीड़िता के भाई की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया, लेकिन जांच के बाद आरोप पत्र छेड़छाड़ व मारपीट की धाराओं में पेश किया गया। मामले में एक आरोपित सुनील को गत 16 जनवरी को सजा सुनाई जा चुकी है। उस वक्त बुद्धा के फरार होने के चलते उसकी फाइल अलग कर दी गई थी। अब उसके गिरफ्तार होने पर उसकी फाइल पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने बुद्धा को पांच साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।


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