प्रॉपर्टी के लिए महिला पर जानलेवा हमला
महिला पर जानलेवा हमले के मामले में पति सास व ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। सिहानी गेट थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता के पिता का कहना है कि उनके इकलौते बेटे की मौत के बाद सुसराली प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हैं। शादी के 17 साल बाद उनकी बेटी से मारपीट की गई। समझौते के बाद भी छह दिन तक कमरे में बंद रखा गया।
जासं, गाजियाबाद : महिला पर जानलेवा हमले के मामले में पति, सास व ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। सिहानी गेट थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता के पिता का कहना है कि उनके इकलौते बेटे की मौत के बाद सुसराली प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हैं। शादी के 17 साल बाद उनकी बेटी से मारपीट की गई। समझौते के बाद भी छह दिन तक कमरे में बंद रखा गया।
बसंत रोड निवासी कर्मवीर सिंह ने बेटी निशा की शादी 17 साल पहले गुरुग्राम के हमीरपुर निवासी जितेंद्र से की थी। 35 वर्षीय निशा की 16 साल की बेटी कंचन है। कर्मवीर दाएं पैर से दिव्यांग हैं और उनकी पत्नी बीना लकवाग्रस्त हैं। उनके इकलौते बेटे दौलत की एक साल पूर्व हादसे में मौत हो गई थी। आरोप है कि इसके बाद से ही निशा के ससुराली कर्मवीर की प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हैं। निशा द्वारा बेटे को जन्म न देने के कारण दूसरी शादी की भी धमकी दे रहे हैं। सास शशि व ससुर रणधीर सिंह पांच लाख रुपये देने के साथ प्रॉपर्टी जितेंद्र के नाम पर करने का दबाव बना रहे थे। इस बारे में बात न करने पर निशा से मारपीट की गई। वह आठ मई गुरुग्राम पहुंचे तो वहां पंचायत हुई, जिसमें मारपीट न करने का आश्वासन दिया गया। मगर अगली रात उसे फिर पीटा, जिसके बाद वह मेडिकल करा निशा को गाजियाबाद ले आए। 17 मई को गुरुग्राम पुलिस निशा को उसके घर छोड़ आई। आरोप है कि ससुरालियों ने उसी दिन निशा को बेरहमी से पीटा और जानलेवा हमला किया। इलाज कराने के बजाए उसे कमरे में बंद कर दिया। 23 मई को उसके चचेरे भाई मिलने पहुंचे तो घर में घुसने से रोक दिया गया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद निशा को छह दिन बाद कमरे से मरणासन्न स्थिति में निकाला गया। परिजन निशा को गाजियाबाद ले आए।
कर्मवीर ने बताया कि निशा तीन दिन तक अस्पताल में भर्ती रही। गुरुग्राम पुलिस ने मामले की सुनवाई नहीं की, जिसके बाद उन्होंने एसएसपी गाजियाबाद उपेंद्र कुमार अग्रवाल से शिकायत की। एसएचओ सिहानी गेट उमेश बहादुर सिंह ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मारपीट, धमकी देने व जानलेवा हमले की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है।
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आयुष